HRA Exemption Calculator | HRA कामकाजी आम आदमी की वेतन पर्ची का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपने पुरानी आयकर प्रणाली चुनी है, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर बचाने के लिए, अधिकांश लोग घर के किराए पर HRA का दावा करते हैं, लेकिन कुछ लोग धोखा भी देते हैं, जिसके कारण यदि आयकर विभाग किसी पर संदेह करता है, तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा।
यदि आपने भी ITR दाखिल करते समय झूठा HRA दावा किया है, तो आपको भी ऐसा नोटिस मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा और खुद को सुरक्षित रखना होगा। आपको नोटिस का जवाब देने के लिए चार डॉक्युमेंट्स होने चाहिए ताकि आप अपने HRA दावे को साबित कर सकें।
सही रेंट एग्रीमेंट
आपके पास सही रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जो नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका मासिक किराया 50,000 रुपये से अधिक है, तो TDS कटौती आवश्यक है। किराए के अनुबंध में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि क्या किराए पर TDS काटा जाएगा और इसे कैसे काटा जाएगा। इसके अलावा, पट्टा अनुबंध में मालिक और किरायेदार की सभी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए – जैसे कि दोनों के पैन डिटेल्स।
किराए की रसीदें
HRA दावा करने के लिए, आपके पास एक मान्य किराए का अनुबंध और एक किराए की रसीद होनी चाहिए। अर्थात, आपको अपने मकान मालिक द्वारा एक रसीद दी जानी चाहिए कि आपने किराया चुकाया है क्योंकि केवल किराए की रसीद ही यह पुष्टि कर सकती है कि आपने मकान मालिक को किराया चुकाया है। HRA दावा करते समय आपको किराए का अनुबंध और किराए की रसीद दोनों जमा करनी होगी।
ऑनलाइन किराया भुगतान विवरण
कोई आपसे नहीं पूछता कि आप किराया कैसे चुकाते हैं, लेकिन यदि आपको आयकर विभाग से किसी भ्रम के कारण नोटिस मिलता है, तो आपको बैंक विवरण की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, यदि आप नकद में किराया चुकाते हैं, तो आप यह प्रमाण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे मामलों में, कई CA और कर विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि किराया ऑनलाइन चुकाना चाहिए जैसे UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड। ताकि आपके पास किराया भुगतान का ठोस प्रमाण हो, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता।
मकान मालिक का पैन कार्ड जरूर ले
आपको आईटीआर भरते समय या कंपनी से एचआरए दावा करते समय मकान मालिक का पैन चाहिए होगा। यह आयकर विभाग को जानकारी देता है कि वास्तव में आपने जो किराया चुकाया है, वह किसने प्राप्त किया है। भले ही आप नकद में किराया चुकाते हों, आपको मालिक का पैन प्रदान करना होगा, अन्यथा आपको कम कर लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि यदि आपका कुल किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको मालिक का पैन देना होगा, अन्यथा आप 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर एचआरए का दावा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि पैन कार्ड वैध है। इन दिनों, गलत पैन कार्ड नंबर देने के मामले सामने आ रहे हैं।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
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