Property Knowledge | निर्माणाधीन या रेडी टू मूव, कहाँ होगी ज्यादा टैक्स की बचत? समजे GST के नियम

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Property Knowledge | क्या आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? यह भी किया जाना चाहिए। यदि आप अपने सपनों का घर खरीदने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। जब आप बड़े शहर में संपत्ति खरीदने जाते हैं, तो आपको दो विकल्प मिलते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपको रेडी टू मूव फ्लैट खरीदना चाहिए या निर्माणाधीन संपत्ति की तलाश करनी चाहिए क्योंकि दोनों आपके खर्च और आपकी बचत के बीच बड़ा अंतर बना सकते हैं। यदि आप अभी भी इससे संबंधित गणित को नहीं समझते हैं, तो आइए इसे नीचे समझते हैं।

किस संपत्ति पर कितना GST है
GST का प्रभाव दोनों प्रकार की संपत्तियों पर भिन्न होता है। रेडी टू मूव फ्लैट की खरीद पर कोई GST नहीं है, जबकि निर्माणाधीन संपत्तियों पर 1 से 12 प्रतिशत GST लगाया जा सकता है। तो चलिए पता करते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प फायदेमंद है।

निर्माणाधीन संपत्ति पर जीएसटी दर
संपत्ति प्रकार           जीएसटी दर
* सस्ती आवास               1%
* आवासीय संपत्ति           5% (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना)
* व्यावसायिक संपत्तियाँ   12%

रेडी टू मूव फ्लैट्स GST से मुक्त
घर खरीदारों को रेडी टू मूव फ्लैट्स खरीदने पर GST नहीं देना पड़ता, जिससे उनकी लागत कम होती है। इसके अलावा, ऐसे फ्लैट्स पर केवल स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लागू होते हैं, जो राज्य सरकार के आधार पर 5% से 10% के बीच हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि आप 50 लाख रुपये की निर्माणाधीन संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको GST के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

निर्माणाधीन संपत्ति (मूल्य ₹50 लाख)
* सस्ती आवास पर 1% GST = ₹50,000
* सामान्य आवासीय संपत्ति पर 5% GST = ₹2,50,000
* व्यावसायिक संपत्ति पर 12% GST = ₹6,00,000

तुलना में, रेडी टू मूव वाले फ्लैट्स पर शून्य जीएसटी इसे एक लागत-कुशल विकल्प बनाता है।

डेवलपर्स पर GST का प्रभाव
GST लागू होने से पहले, डेवलपर्स को कई अलग-अलग करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता था, जिन्हें अब जीएसटी में मिला दिया गया है, जिससे कर प्रक्रिया आसान हो गई है। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के समाप्त होने से निर्माण की लागत बढ़ गई है।

रेडी टू मूव संपत्तियों पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन कई खरीदार अभी भी पैसे बचाने के लिए निर्माणाधीन संपत्तियाँ खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि, विशेष रूप से लक्जरी फ्लैट्स में, 5% जीएसटी एक बड़ा राशि है, लेकिन निर्माणाधीन संपत्ति के लिए एक सरल भुगतान योजना खरीदारों को आसानी से घर खरीदने में मदद करती है। यह न केवल घर खरीदना आसान बनाता है, बल्कि संपत्ति के तैयार होने तक एक अच्छा प्रीमियम भी प्रदान करता है।

ऐसी स्थिति में, लोगों को घर खरीदने से पहले जीएसटी, स्टांप ड्यूटी और अन्य करों का सही मूल्यांकन करना चाहिए ताकि वे अपने बजट के अनुसार सही निर्णय ले सकें। संपत्ति का चयन केवल कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि परियोजना के स्थान, स्थिति के समय और डेवलपर की विश्वसनीयता के आधार पर भी महत्वपूर्ण है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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