PPF Scheme | बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी भारतीय नागरिक सरकारी योजना PPF के तहत पैसे जमा कर सकते हैं। PPF स्कीम का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, इसके साथ ही इस स्कीम में निवेश करने पर कंपाउंडेड तरीके से रिटर्न मिलता है। यह योजना अन्य निवेशों की तुलना में अधिक ब्याज रिटर्न प्रदान करती है। वर्तमान में, इस योजना में निवेश करने पर औसतन 7.1% का वार्षिक ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत अर्जित ब्याज की दर बैंक की सावधि जमा योजना की तुलना में बहुत अधिक है। इस योजना में प्रति माह 1,000 रुपये जमा करके, आप 15 साल की अवधि में 3.21 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
प्रति माह 3000 के निवेश पर रिटर्न (PPF Scheme)
PPF स्कीम में आप 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। अगर आप 15 साल बाद हर महीने 500 रुपये इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो आपके पास 1.6 लाख रुपये का फंड होगा। अगर आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आपके पास 6.43 लाख रुपये का जबरदस्त फंड होगा। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, और अगर आप 3000 रुपये की राशि निवेश करना चाहते हैं, तो 15 साल में आपको 9.64 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा। PPF स्कीम के तहत आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट कहां से खुलवाएं?
PPF स्कीम में निवेश करने के लिए आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच या बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन के जरिए PPF अकाउंट खुलवाकर निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ योजना का एक और फायदा यह है कि आप अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर खाता खोल सकते हैं। लेकिन आपको खाते को एक कार्यवाहक के रूप में संचालित करना था जब तक कि वह 18 वर्ष का नहीं हो गया। PPF खाता हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर नहीं खोला जा सकता है।
5 साल का अवधि
PPF अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 साल तय की गई है। हालांकि, आप इसके बाद भी अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने PPF प्लान की अवधि को हर 5-5 साल में बढ़ा सकते हैं। योजना की परिपक्वता अवधि समाप्त होने से 1 साल पहले, आपको अवधि के विस्तार के लिए आवेदन करना होगा। इस तरह आप हर 5 साल में प्लान की अवधि बढ़ा सकते हैं। इस पर आपको चक्रवृद्धि तरीके से ब्याज मिलता रहेगा और आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा।
प्री-विड्रॉवल की लॉक-इन अवधि
PPF स्कीम के तहत प्री-विदड्रॉल के लिए लॉक-इन पीरियड 5 साल तय किया गया है। यानी मान लीजिए कि आप PPF प्लान में खाता खुलवाते हैं, और प्लान के परिपक्व होने से पहले आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो खाता खोलने के बाद कम से कम 5 साल तक पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इस अवधि के पूरा होने पर आप फॉर्म 2 भरकर अपने खाते में पैसे प्री-निकाल सकते हैं। हालांकि, इस 5 साल की अवधि के अंत में, आप 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
PPF पर EEE कर छूट (PPF Scheme)
PPF योजना आयकर की ईईई श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि PPF योजना में किए गए पूरे निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है। इसके अलावा उस निवेश पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम को भी इनकम टैक्स के तहत टैक्स फ्री माना जाता है। इसलिए PPF प्लान को लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाने के लिए निवेश का बेहतरीन विकल्प माना जाता है।
पीपीएफ जब्ती
आपके PPF खाते को किसी भी अदालत या आदेश के अनुसार ऋण या अन्य देनदारियों की वसूली या बकाया की वसूली के लिए जब्त नहीं किया जा सकता है। यह योजना इस मामले में भी अच्छी और उपयोगी है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा सुरक्षा गारंटी प्रदान की गई है। यह योजना सभी प्रकार की ऋण देनदारियों से मुक्त है।
पीपीएफ खाते पे सस्ता लोन
PPF स्कीम अकाउंट पर भी लोन ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी है। आप PPF से अगले वर्ष से पांच साल की अवधि के लिए ऋण लेने के पात्र होंगे, उस वित्तीय वर्ष को छोड़कर जिसमें खाता खोला गया है। मान लीजिए आपने जनवरी 2017 में PPF अकाउंट खोलकर निवेश शुरू किया था तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक PPF अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। PPF खाते में जमा राशि का अधिकतम 25% लोन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
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