Pan Aadhaar Linking | तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, आयकर विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी

PAN Aadhaar Linking

Pan Aadhaar Linking |  समय-समय पर केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से आधार और पैन कार्ड को एक-दूसरे से लिंक करने के संबंध में निर्देश मिलते रहते हैं। लगातार दिए गए इन निर्देशों के बाद भी कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि, अगर मार्च के अंत तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह निष्क्रिय होने वाला है।

आयकर विभाग ने आज इस संबंध में नया नियम जारी किया है। 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। यह 31 मार्च तक किया जाना है। ऐसा करने में विफल रहने पर आयकर विभाग के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।

अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?
अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स चुकाना और आईटी रिफंड पाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही आप बैंक या अन्य वित्तीय लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत है।

पैन-आधार को कैसे लिंक करें?
* पैन-आधार को लिंक करने के लिए इनमैक टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
* फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
* अगर आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी जन्मतिथि लिखी है तो बॉक्स पर टिक लगाना जरूरी है।
* अब वेरिफिकेशन के लिए इमेज में दिया गया कैप्चा कोड डालें
* लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। फिर एक संदेश होगा। आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो गया है।

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News Title: Pan Aadhaar Linking  By End Of March 2023  check details here on 26 December 2022.

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