Pan Aadhaar Linking | समय-समय पर केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से आधार और पैन कार्ड को एक-दूसरे से लिंक करने के संबंध में निर्देश मिलते रहते हैं। लगातार दिए गए इन निर्देशों के बाद भी कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि, अगर मार्च के अंत तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह निष्क्रिय होने वाला है।
आयकर विभाग ने आज इस संबंध में नया नियम जारी किया है। 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। यह 31 मार्च तक किया जाना है। ऐसा करने में विफल रहने पर आयकर विभाग के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।
अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?
अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स चुकाना और आईटी रिफंड पाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही आप बैंक या अन्य वित्तीय लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत है।
पैन-आधार को कैसे लिंक करें?
* पैन-आधार को लिंक करने के लिए इनमैक टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
* फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
* अगर आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी जन्मतिथि लिखी है तो बॉक्स पर टिक लगाना जरूरी है।
* अब वेरिफिकेशन के लिए इमेज में दिया गया कैप्चा कोड डालें
* लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। फिर एक संदेश होगा। आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो गया है।
महत्वपूर्ण: अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना/बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.