Income Tax Notice | अब टैक्स चोरों को नहीं बख्शा जाएगा! फोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया खातों की जांच करेंगे आयकर अधिकारी

Income Tax Notice

Income Tax Notice | सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर से छूट दी है। लेकिन 1 अप्रैल, 2026 से, आयकर विभाग के पास आपके सोशल मीडिया खातों, व्यक्तिगत ईमेल, बैंक खातों, ऑनलाइन निवेश खातों, ट्रेडिंग खातों और अन्य को देखने और एक्सेस करने का कानूनी अधिकार होगा। जबकि इससे ईमानदार करदाताओं को कोई समस्या नहीं होगी, कर चोरी करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

नए आयकर कानून के तहत, अधिकारियों के पास ये अधिकार होंगे। मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 अधिकारियों को खोज करने और संपत्ति और खाता पुस्तकों को जब्त करने की अनुमति देती है यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी अप्रकट आय, संपत्ति या दस्तावेज़ को आयकर से बचने के लिए छुपाता है।

मान लीजिए कि आपके पास एक गुप्त तिजोरी है जिसमें आप काला धन छिपाते हैं, आयकर विभाग इसे खोल सकता है। वर्तमान कानूनों के तहत ऐसा करने का एक तरीका यह है कि किसी भी दरवाजे, बॉक्स या लॉकर की ताले को तोड़ दिया जाए। यह तब किया जा सकता है जब उनकी चाबियाँ उपलब्ध न हों और उन्हें संदेह हो कि वहाँ कुछ अघोषित संपत्ति या खाता पुस्तिकाएँ रखी जा रही हैं। अब यह ताला केवल आपके घर का नहीं बल्कि आपके कंप्यूटर का भी हो सकता है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
नए आयकर विधेयक के तहत, आयकर अधिकारियों को आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल तक पहुंच दी गई है। तो अब आपका कंप्यूटर, आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ सरकार की निगरानी में है। आयकर विधेयक की धारा 247 के अनुसार, यदि कोई अधिकृत अधिकारी सोचता है कि किसी व्यक्ति के पास आयकर अधिनियम के तहत कोई अप्रकट आय या संपत्ति है, तो वह किसी भी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य उपकरण का ताला तोड़ सकता है। वे पहुंच को ओवरराइड करके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि यदि अधिकारियों को संदेह है कि आप जानबूझकर आयकर से बच रहे हैं, तो वे आपके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल या सोशल मीडिया खातों में घुसपैठ कर सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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