My EPF Money | कर्मचारियों के लिए रोजगार की जगह पर बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफओ अकाउंट में जमा किया जाता है। इस ईपीएफओ अकाउंट के लिए आपके लिए नॉमिनी भरना जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों को नामित ों को जोड़ने के संबंध में कई अधिसूचनाएं जारी की हैं।
जब आप नॉमिनी थे तो ईपीएफ क्लेम करके पैसा निकालना आसान था। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैसा निकाला जा सकता है या नामांकित व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसलिए ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए नॉमिनेट करना फायदेमंद होता है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो आपको अपना पैसा पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसा भी नहीं है कि ईपीएफ खाताधारक की मौत के बाद अगर उसने नॉमिनेशन नहीं किया है तो उसका परिवार उसका पैसा नहीं निकाल सकता है। यहां तक कि अगर किसी ग्राहक ने अपना नॉमिनी घोषित नहीं किया है, तो उसका परिवार फॉर्म 20 भरकर दावा प्राप्त कर सकता है।
पैसा किसे मिलेगा?
यदि ईपीएफ खाताधारक की बिना नामांकन के मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के सदस्यों को पैसा निकालने के लिए फॉर्म 20 भरना होगा। ईपीएफओ का नियम है कि अगर सब्सक्राइबर को नामित नहीं किया गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ईपीएफ में जमा धन परिवार के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।
फॉर्म 20 भरना होगा
ईपीएफ खाताधारक के परिवार के सदस्यों को फॉर्म के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए फॉर्म 20 भरना आवश्यक है। इसमें परिवार के उन सदस्यों के नाम देने होंगे जो धन प्राप्त करने के हकदार हैं। परिवार के सदस्यों को उस कंपनी द्वारा सूचित किया जाता है जिसमें ईपीएफ ग्राहक काम करता था।
यदि कंपनी किसी भी कारण से यह जानकारी प्रदान करने में असमर्थ है, तो परिवार के सदस्यों की सूची को प्रमाणित करना होगा और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म 20 के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और रद्द चेक की फोटोकॉपी भी लगानी होगी।
यदि ग्राहक ने वसीयत बनाई है तो दावा प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वसीयत का सफलता प्रमाण पत्र देना होता है। यह सावधानी के साथ किया जाता है ताकि भविष्य में कोई और ऐसा दावा न करे। इसकी जांच में समय लगता है, इसलिए दावा कराने में देरी होने की संभावना रहती है।
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