
My EPF Money | ईपीएफ सदस्यों की शिकायत है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा पाना है तो ईपीएफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसी शिकायतें बढ़ रही हैं कि कई लोगों के ईपीएफ दावे बार-बार खारिज किए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ कार्यालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि कर्मचारियों के दावों को जल्द से जल्द रूट किया जाए। सभी स्थानीय ईपीएफओ कार्यालयों को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
ईपीएफओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए कि ईपीएफ दावा स्थानीय कार्यालयों में समय पर किया जाए। साथ ही ईपीएफ के दावे को बार-बार नकारा नहीं जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा बिना किसी कारण के ईपीएफ दावे को रोकना गलत है।
अक्सर देखा गया है कि कर्मचारियों का पीएफ क्लेम किसी न किसी वजह से मंजूर नहीं हो पाता है। कर्मचारियों को पैसे की जरूरत होने पर पैसा नहीं मिलता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईपीएफओ ने ये नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि इसका तुरंत समाधान किया जा सके।
दावों का पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ ने कहा है कि जिस समय कर्मचारी पीएफ क्लेम के लिए फाइल जमा करता है उसी समय क्लेम को पूरी तरह वेरिफाई करने की जरूरत होती है।
अगर दावा दाखिल करते समय इसमें कोई कमी है तो पहली बार दावा खारिज करने का कारण बताना जरूरी है। इससे पहले दावे को खारिज करते हुए हर बार अलग-अलग आधार पर दावे को खारिज किया जा रहा था। इस वजह से पीएफ क्लेम मिलने में देरी हो रही थी और कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
दावा प्रक्रिया सही समय पर की जानी चाहिए – My EPF Money
ईपीएफओ के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इसी कारण से खारिज किए गए दावों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जोनल कार्यालयों को भेजा जाना चाहिए। दावे की प्रक्रिया सही समय पर की जानी चाहिए।
यदि किसी दावे को एक समय में खारिज कर दिया गया है और उसी दावे के संबंध में दूसरा दावा किया जाता है, तो दावे को किसी अन्य कारण का हवाला देते हुए खारिज नहीं किया जा सकता है। दावा दायर करने वाले कर्मचारी को कमियों का दावा करते समय पहली बार दावे में कमियों के बारे में बताया जाना चाहिए।
लंबे समय से की जा रही है शिकायत
दावों को लेकर कई शिकायतें शुरू से ही आती रही हैं। कर्मचारियों के अनुसार ईपीएफओ के स्थानीय और संभागीय कार्यालयों में क्लेम प्रक्रिया को अंजाम देने में लंबा समय लगता है। दावे पर अक्सर आपत्ति की जाती है और खारिज कर दिया जाता है। कर्मचारियों को यह भी नहीं बताया जाता है कि क्लेम में क्या कमी है, उन्हें दिक्कत है।
महत्वपूर्ण: अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना/बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।