EPFO Passbook | ईपीएफओ प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है। EPS सेवानिवृत्ति योजना है जिसे EPFO द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन + DA राशि का 12% हर महीने ईपीएफ में जमा किया जाता है जबकि इतनी ही राशि नियोक्ता/कंपनी द्वारा भी जमा की जाती है लेकिन नियोक्ता/कंपनी का हिस्सा दो भागों में बांटा जाता है।
हालांकि, EPS के तहत इस पेंशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए, आपको कम से कम दस वर्षों के लिए ईपीएस में योगदान करना होगा। यही है, कर्मचारी को कम से कम दस साल तक काम करना चाहिए जबकि अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 साल है। अब एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी?
पेंशन की गणना के लिए सूत्र
सूत्र EPS = औसत वेतन x पेंशन योग्य सेवा/70 का उपयोग यह गणना करने के लिए किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद आपको ईपीएफओ से कितनी पेंशन मिलेगी। इस फॉर्मूले में औसत सैलरी बेसिक पे + DA होती है जिसकी गणना पिछले 12 महीनों के आधार पर की जाती है। पेंशन योग्य सेवा से यह पता चलता है कि आपने कितने वर्षों तक कार्य किया है और अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 वर्ष है। साथ ही, पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 10,000/- रुपये है। यदि 15,000 है, तो पेंशन का अधिकतम हिस्सा 15000×8.33 = रुपये है। यह प्रति माह 1,250 रुपये है।
उदाहरण के लिए, अधिकतम योगदान और सेवा वर्षों के आधार पर EPS पेंशन गणना मानते हुए, मान लीजिए कि आपका औसत वेतन 15,000 रुपये है और आपने 35 वर्षों तक काम किया है। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त सूत्र के अनुसार ईपीएस = 15000 x35/70 = 7,5000 रुपये प्रति माह। इसका मतलब है कि कर्मचारी EPFO से अधिकतम 7,500 रुपये तक की पेंशन लेने के पात्र हैं। वहीं, कर्मचारी न्यूनतम 1,000 रुपये तक की पेंशन ले सकता है। इस तरह, आप उपरोक्त फॉर्मूला का उपयोग करके अपने औसत वेतन और सेवा के कुल वर्षों के आधार पर अपनी पेंशन राशि की गणना कर सकते हैं.
यदि EPS में योगदान दस वर्ष से कम है
वहीं अगर कर्मचारी ने दस साल से कम समय तक EPS में योगदान दिया है और काम जारी रखने का इरादा नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी EPFO की रकम के साथ-साथ EPS यानी पेंशन अकाउंट में जमा रकम को भी किसी भी समय निकाल सकता है।
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