EPFO PPO Number | नौकरीपेशा व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य होता है और सैलरी की एक निश्चित राशि हर महीने ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। इसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन खाते में जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने किसी जगह पर 10 साल से ज्यादा काम किया है तो उस व्यक्ति को पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद यानी 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। पेंशन के लिए ईपीएफओ द्वारा एक पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) नंबर जारी किया जाता है। यह संख्या 12 अंकों की होती है। पेंशन के लिए दावा करते समय जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा करते समय पीपीओ नंबर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको यह नंबर याद नहीं है, तो समस्या हो सकती है। पीपीओ नंबर को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़े बैंक खाते और पीएफ नंबर का उपयोग करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसका प्रोसेस…
PPO नंबर की आवश्यकता क्यों है?
अगर आप पीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पीपीओ नंबर की जरूरत होती है। पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर होना चाहिए। पासबुक पर यह नंबर न होने पर समस्या हो सकती है। वहीं अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई शिकायत करना चाहते हैं तो पीपीओ नंबर देना जरूरी है। वहीं पेंशन को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए पीपीओ नंबर की जरूरत होती है।
PPO नंबर कैसे प्राप्त करें?
* यदि आप अपनी पेंशन स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा www.epfindia.gov.in।
* होम पेज पर जाएं और ऑनलाइन सेवाओं में ‘पेंशनर्स पोर्टल’ पर जाएं। यहां आपको बाईं साइट पर नो योर पेंशन स्टेटस ऑप्शन दिखाई देगा। इस विकल्प * पर क्लिक करें।
* इसके बाद डैशबोर्ड के बाईं ओर आपको अपना पीपीओ नंबर पता चल जाएगा। विकल्प दिखाई देगा।
* इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईपीएफ लिंक्ड बैंक अकाउंट या पीएफ नंबर डालकर सबमिट करना होगा।
* सबमिट करने के बाद आपका पीपीओ नंबर आपके सामने आ जाएगा।
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