Income Tax Login | इनकम टैक्स भरने वाले करदाताओं को आयकर विभाग ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले साल 2023-24 के लिए अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। आज यानी 30 सितंबर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख है लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स को हो रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राहत भरा फैसला लिया है।
इनकम टैक्स ऑडिट की तारीख बढ़ी
इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन सात दिन के लिए टाल दी गई है। इसका मतलब है कि करदाता अब 7 अक्टूबर, 2024 तक ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। समयसीमा बढ़ाने की वजह यह है कि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करते समय खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आयकर विभाग ने यह फैसला लिया है। आज अंतिम तिथि से पहले ही सीबीडीटी ने एक फैसला लेकर बड़ी संख्या में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने वाले करदाताओं को सुविधा प्रदान की है।
✅Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the specified date for filing of various reports of audit for the Previous Year 2023-24, which was 30th September, 2024 in the case of assessees referred in clause (a) of Explanation 2 to sub-section (1) of section 139… pic.twitter.com/jyuadaXm71
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 29, 2024
आयकर विभाग की ओर से बड़ी राहत
ऑडिट करने वाले कई करदाताओं को पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है और फिर ऑडिट रिपोर्ट के साथ टैक्स भी जमा करना होता है। अगर करदाता तय समय सीमा से चूक जाते हैं या ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए करदाताओं को ऑडिट कार्य करने के लिए सात दिन का समय और दिया गया है ताकि वे समय पर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकें।
किन टैक्सपेयर्स को होगा फायदा?
आयकर विभाग के इस फैसले से उन सभी लोगों को फायदा होगा जिन्हें इनकम टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। इसमें व्यक्तिगत करदाता, कंपनियां और सभी करदाता शामिल हैं जिन्हें 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल करना है।
इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे सबमिट करें?
आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें टैक्स ऑडिट करने की आवश्यकता है। अगर आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यह रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है.
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