PPF Scheme | सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। अगर स्कीम केंद्र सरकार की है तो इसमें निवेश किया गया पैसा और रिटर्न सुरक्षित और गारंटीड होता है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में छोटी बचत का निवेश करने पर इस पर रिटर्न मिल सकता है। इस योजना का इस्तेमाल रिटायरमेंट के लिए भी किया जा सकता है। पीपीएफ का कार्यकाल 15 साल का होता है। जिसे पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
पीपीएफ बड़ों के लिए ही नहीं है, बल्कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी हो सकता है। यदि आप कम उम्र में अपने बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोलते हैं, तो बच्चे के बड़े होने तक पीपीएफ खाता परिपक्वता के करीब होगा।एक बच्चे का पीपीएफ खाता उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा चलाया जा सकता है। एक बच्चे के लिए केवल एक खाता खोला जा सकता है।
बच्चों के लिए PPF खाते के लाभ
पीपीएफ खाते की परिपक्वता 15 दिनों में होती है। अगर पैसा 15 साल के लिए जमा किया जाता है तो ब्याज मूल राशि में जमा हो जाता है और फिर उस पर ब्याज मिलता है। इस तरह खाते में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। अगर आप 5 साल की उम्र में बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो उसके 20 साल के होने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए अच्छी खासी रकम जमा की जा सकती है। पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
500 रुपये से बचत शुरू करें
पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये एकत्र किए जा सकते हैं।
टैक्स छूट
टैक्स छूट का लाभ पीपीएफ अकाउंट में जमा रकम पर मिलता है। पीपीएफ खाते पर छूट ईईई श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि जिस साल पीपीएफ में निवेश किया जाता है, उसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी। निवेश की रकम के साथ पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।पीपीएफ ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही तय की जाती है। फिलहाल पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी है। ब्याज दरों की घोषणा सरकार द्वारा हर तिमाही में की जाती है। ब्याज की राशि की गणना हर महीने की 5 तारीख के बाद महीने के अंतिम दिन तक सबसे कम शेष राशि पर की जाती है। इसलिए, पीपीएफ निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे हर महीने की 5 तारीख से पहले अपने खातों में पैसा जमा करें।पीपीएफ खाताधारक अपनी पीपीएफ बैलेंस राशि पर उधार ले सकते हैं। ऋण केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत से लेकर खाता खोलने की तारीख से छठे वर्ष के अंत तक लिया जा सकता है।
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