New Income Tax System | यहां नई कर व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। वित्त मंत्रालय नई आयकर व्यवस्था पर काम कर रहा है। सरकार का इरादा टैक्स सिस्टम और टैक्स प्रोसेस को आसान बनाने का है। नई टैक्स रेजिमी के तहत 125 धाराएं और उपधाराएं खत्म की जा सकती हैं। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
पुराने इनकम टैक्स एक्ट के स्थान पर जल्द ही नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जाएगा। नए इनकम टैक्स एक्ट का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और आसान बनाना है। वित्त मंत्रालय बजट 2025 में एक घोषणा करने की संभावना है। मंत्रालय इसी पर विचार कर रहा है। आयकर अधिनियम से अनावश्यक धाराओं और उप-धाराओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
फिलहाल वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करने में जुटा है। इसके बाद देश में संशोधित आयकर कानून लागू हो जाएगा। अगर नई व्यवस्था आती है तो यह टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा बदलाव होगा। वित्त मंत्रालय टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि टैक्स सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने और टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। यही वजह है कि सरकार नई कर व्यवस्था लाने जा रही है।
वित्त मंत्रालय नई कर व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। नई कर व्यवस्था के लिए मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। अधिकांश ने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का आह्वान किया। नए आयकर अधिनियम की समीक्षा और उसे अंतिम रूप देने का काम आने वाले महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके पीछे विचार कर प्रणाली को अधिक व्यापक बनाना है।
आयकर अधिनियम, 1961 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ। आज तक, वही अधिनियम देश में लागू है। 2020 में, सरकार ने एक नई कर व्यवस्था पेश की। वित्त वर्ष 2023-24 में 72% करदाताओं ने नई व्यवस्था को अपनाया। देश में पहली बार 1860 में आयकर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह ने सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसकी भरपाई के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी।
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