My EPF Money | जल्द ही आपकी पेंशन से जुड़े कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनिवार्य योगदान के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है और इसी तरह कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर भी विचार किया जा रहा है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, ईपीएफओ में अनिवार्य योगदान के लिए 15,000 रुपये प्रति माह तक की मूल वेतन सीमा तय की गई है, जबकि ईएसआईसी में 21,000 रुपये प्रति माह तक की सीमा है। इससे पहले 2014 में EPFO की सीमा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की गई थी।
मोदी सरकार का 100 दिन का प्रदर्शन
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में श्रम मंत्रालय के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, मंडाविया ने कहा कि यदि मूल वेतन सीमा बढ़ाई जाती है, तो अधिक लोग पेंशन के दायरे में आएंगे और भविष्य के लिए बचत करेंगे। 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास यह तय करने का विकल्प होगा कि वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अपने वेतन का कितना हिस्सा बचाना चाहते हैं।
पीएफ योगदान की आवश्यकता किसे है
EPFO के कानूनी प्रावधानों के मुताबिक 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए पीएफ के तहत योगदान अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 12% और प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता की ओर से इतना ही योगदान अनिवार्य है। यदि मूल वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाई जाती है, तो नियोक्ताओं को योगदान बढ़ाना होगा, जिस पर आपत्ति जताई जा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए तय सीमा से अधिक वेतन का एक हिस्सा दान करने का विकल्प दिया जा सकता है जबकि इस समय EPFO से छूट प्राप्त और अपना पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में स्वैच्छिक पीएफ का विकल्प उपलब्ध है।
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को जल्द मिलेगी मंजूरी
इस बीच, मंडाविया ने अपने संबोधन में कहा कि श्रम मंत्रालय रोजगार के अवसर बढ़ाने से संबंधित तीन रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की मंजूरी के लिए जल्द ही अपना प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। इन योजनाओं की घोषणा आम बजट में की गई है जिसके तहत अगले दो साल में देश में दो करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की भी योजना है।
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