Income Tax Refund | आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए, केवल आईटीआर रिटर्न दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है, समय पर आईटीआर वेरिफाई करना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन देश में कई करदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के बावजूद अभी तक वेरिफाई नहीं कराया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, यदि आयकर फॉर्म निर्धारित समय के भीतर वेरिफाई नहीं होता है, तो आईटीआर दाखिल करने में आपके सभी प्रयास व्यर्थ हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक आईटीआर का वेरिफाई नहीं किया है, तो इस महत्वपूर्ण कार्य को जल्द से जल्द करें।
करोड़ों के आईटीआर दाखिल
आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई, 2024 तक लगभग 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 26 जुलाई तक लगभग पांच करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं और शेष लगभग 2.28 करोड़ आईटीआर 27 से 31 जुलाई के बीच दाखिल किए गए हैं। ऐसे में नियमों के मुताबिक 26 जुलाई से 21 जुलाई के बीच आईटीआर फाइल करने की समयसीमा भी 26 से 30 अगस्त के बीच होगी। इसका मतलब है कि अब आपके पास अपने आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं जिससे आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी और रिटर्न तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
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ध्यान रखें कि आईटीआर फाइल करने और ई-वेरिफिकेशन के बीच 30 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के बाद ही आपको रिफंड जारी करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 31 जुलाई को अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, तो आईटीआर वेरिफाई की अंतिम तिथि 30 अगस्त होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो देरी से फाइलिंग के तहत आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार, 20 अगस्त तक कुल 7,41,37,596 आईटीआर फाइल किए गए हैं।
देर से आईटीआर दाखिल करने पर कितना जुर्माना
आयकर नियमों के अनुसार, यदि कोई करदाता 30 दिनों के भीतर आईटीआर को सत्यापित या सत्यापित नहीं करता है, तो रिटर्न किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं किया जाएगा। यानी आपकी छोटी सी गलती आपको काफी महंगी पड़ सकती है। आपका आईटीआर भी रद्द कर दिया जाएगा और आपको फिर से आईटीआर दाखिल करने के लिए देर से दाखिल करने पर जुर्माना भी देना होगा। इस गलती से आपको 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का नुकसान हो सकता है।
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