Mutual Fund SIP | क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं? जाने नियम

Mutual Fund SIP

Mutual Fund SIP | म्यूचुअल फंड को निवेश के लिहाज से काफी अच्छी स्कीम माना जाता है। म्यूचुअल फंड समय के साथ काफी लोकप्रिय हो गए हैं। बाजार से संबंधित होने के बावजूद, योजना लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्रदान करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एवरेज रिटर्न 12% है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड में लचीलापन होता है। एक व्यक्ति इस योजना में 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है और समय के साथ निवेश की गई राशि को बढ़ा भी सकता है और यदि कोई वित्तीय समस्या है, तो इस योजना को इस बीच कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है।

सभी फीचर्स और शानदार रिटर्न को देखते हुए ये स्कीम इन दिनों काफी लोकप्रिय हो गई हैं। लेकिन अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है और वह निवेश करना चाहता है तो क्या वह व्यक्ति निवेश कर सकता है? आइए जानें माइनर को लेकर SIP के नियम क्या हैं।

नियम क्या हैं?
इसमें निवेश की उम्र और SIP में निवेश की गई राशि की कोई सीमा नहीं है। आप इसमें जितनी जल्दी निवेश करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए, निवेश उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में, बच्चा एकमात्र धारक होगा, संयुक्त धारक को अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
नाबालिगों के मामले में, निवेश करते समय, बच्चों की उम्र और बच्चों के साथ संबंध का प्रमाण प्रदान करना होगा। इसके लिए नाबालिग की जन्मतिथि और माता-पिता के संबंध का प्रमाण देना होगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या ऐसा कोई वैध दस्तावेज देना होगा। इसमें नाबालिगों की उम्र और उनके माता-पिता के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं, अभिभावकों को KYC से जुड़े नियमों का पालन करने की जरूरत है। लेन-देन सीधे बच्चे के खाते से किया जा सकता है, लेकिन यदि आप माता-पिता के बैंक खाते के माध्यम से लेनदेन करते हैं, तो आपको एक तृतीय पक्ष घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।

फिर एसआईपी को बंद करना होगा
ये सभी नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक बच्चा नाबालिग है। बच्चे के 18 साल का होते ही माता-पिता को एसआईपी बंद करनी होगी। नाबालिग के 18 साल का होने से पहले यूनिटधारक को उनके पंजीकृत पत्राचार पते पर एक नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में नाबालिग को निवेश में अपनी स्थिति को ‘मायनर’ ‘ से ‘मेजर ‘ में बदलने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन जमा करने के बारे में सूचित किया जाएगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Mutual Fund SIP 30 July 2024

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.