Tax on Property | इंडेक्सेशन को खत्म करने से आम आदमी को कैसे फायदा होगा? जाने विस्तार में

Tax on Property

Tax on Property | मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में प्रॉपर्टी बेचने वालों को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया गया था। बजट ने परिसंपत्तियों की बिक्री पर इंडेक्सेशन के बड़े लाभ को हटा दिया है और परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर शामिल किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कई बदलाव किए गए थे। सबसे पहले, दीर्घकालिक संपत्ति लाभ कर की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई थी।

साथ ही सरकार ने संपत्ति या अन्य संपत्तियों के लेनदेन पर मिलने वाले ‘इंडेक्सेशन’ का लाभ भी छीन लिया। लेकिन अब सरकार ने खुद साफ कर दिया है कि केंद्र के इस फैसले से आम आदमी को कैसे फायदा होगा। सबसे पहले, आइए लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ में इंडेक्सेशन के लाभों को समझते हैं।

इंडेक्सेशन का वास्तव में क्या लाभ है?
जब आप लंबे समय के बाद जमीन या घर जैसी संपत्ति बेचते हैं, तो सरकार आपकी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर पूंजीगत लाभ कर एकत्र करती है। लेकिन जब सरकार इस टैक्स की गणना करती है तो पूंजीगत लाभ यानी पूंजी वृद्धि को इस तरह मापा जाता है कि उस वर्ष में मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी मापा जा सके और फिर सही मूल्य वृद्धि पर कर लगाया जा सके, इसे इंडेक्सेशन का लाभ कहा जाता है।

इंडेक्सेशन हटा भी दिया जाए तो टैक्स पहले से कम होता है
इस बार केंद्र सरकार ने एलटीसीजी में ‘इंडेक्सेशन’ का फायदा यानी एसेट सेल्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बजट से हटा दिया है। सरकार के कदम का समर्थन करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि इससे आम आदमी पर कर का बोझ कम हुआ है। अग्रवाल ने कहा कि रियल एस्टेट लेनदेन से इंडेक्सेशन का लाभ लेने से करदाताओं को अब रियल टाइम मार्केट प्राइस का फायदा होगा और उनकी कर देनदारी पहले से कम होगी। बजट में इसकी घोषणा करने से पहले बोर्ड ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं भी सामने रखी थीं।

कम टैक्स के कैलकुलेशन को समझिए..
CBTD के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आगे सफाई देते हुए कहा कि इस बार बजट में लंबी अवधि की आवासीय संपत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ से इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया है, लेकिन इस श्रेणी में पहले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लागू किया गया है जो पहले 29% था, जो अब सिर्फ 12.5% होगा। इससे करदाताओं की कर देनदारी कम होगी।

इसके अलावा CBTD चेयरमैन ने कहा कि व्यावहारिक रूप से नई योजनाएं ज्यादातर मामलों में फायदेमंद होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों के लिए पूंजीगत लाभ कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि एक जटिल कर प्रणाली कानूनी विवादों को बढ़ाती है इसलिए सरकार का ध्यान कर कानूनों को सरल बनाने पर है।

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News Title : Tax on Property 27 July 2024

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