New Tax Regime | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में करदाताओं को आयकर में छूट दी है, लेकिन यह छूट नई कर प्रणाली चुनने वालों को ही मिलेगी। देश में करोड़ों करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, मोदी सरकार ने नई कर व्यवस्था में संशोधन किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब और दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।
बजट से करदाताओं को राहत
अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है जबकि मूल एग्जेक्शन लिमिट को बढ़ाकर सिर्फ 3 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए छूट का ऐलान करते हुए कहा कि इनकम टैक्स में किए गए बदलाव से वेतनभोगी वर्ग को 17,500 रुपये तक की बचत हो सकती है।
New Tax Regime FY 2024-25
कुल आय आयकर की दर
* 0-3 लाख रुपये तक शून्य
* 3-7 लाख रुपये तक 10%
* 7-10 लाख रुपये तक 10%
* 10-12 लाख रुपये तक 15%
* 12-15 लाख रुपये तक 20%
* 15 लाख रुपये से अधिक 30%
बजट घोषणाओं से करदाताओं को कैसे फायदा
इस बीच, हमारे सहयोगी नवभारत टाइम्स से बात करते हुए कि बजट में किए गए नए प्रावधान से करदाताओं को क्या फायदा होगा, सीए कमलेश कुमार ने कहा, “घनश्याम का वार्षिक वेतन 10 लाख रुपये है और उन्होंने नई कर व्यवस्था को चुना। पिछले साल उन्हें अपनी सालाना आय पर इनकम टैक्स और सेस के रूप में 54,600 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब इनकम टैक्स और सेस मिलाकर सिर्फ 44,200 रुपये देने होंगे।
आइए उदाहरण से समझते हैं – New Tax Regime
घनश्याम की सालाना आय 10 लाख रुपये है और पिछले साल 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लेने के बाद उसकी आय बढ़कर 9.5 लाख रुपये हो गई। इसमें से 3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया और 6 लाख रुपये से अधिक पर 15,000 रुपये का 5% टैक्स लगाया गया। पिछले साल 6-9 लाख रुपये के स्लैब पर 10% टैक्स लगता था, यानी इस रकम पर 30,000 रुपये टैक्स लगता था, जिसके बाद 50,000 रुपये बचते हैं, जिस पर 15% की दर से टैक्स लगता था। इस तरह कुल 52,500 रुपये टैक्स वसूला गया जिस पर 4% सेस लगेगा और अब इसमें 2100 रुपये और जुड़ जाएंगे यानी कुल 54,600 रुपये टैक्स देना होगा।
नई घोषणा के बाद कितना टैक्स लगेगा
घनश्याम की आय अभी सिर्फ 10 लाख रुपये है, लेकिन इस बार उन्हें 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। यानी उनकी आय 9.25 लाख रुपये होगी, जिसमें 3 लाख रुपये पर जीरो टैक्स और 3-7 लाख रुपये पर 5% टैक्स शामिल है, जिसका मतलब है कि उन्हें इस रकम पर 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। शेष 2.5 लाख रुपये पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। यानी उन्हें अब 22,500 रुपये ज्यादा देने होंगे। कुल कर राशि 42,500 रुपये थी, जिस पर 4% का उपकर लगाया जाएगा। यानी आपको इसके लिए 1,700 रुपये देने होंगे। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में इस साल कुल 44,200 रुपये घनश्याम को 10,400 रुपये की बचत होगी।
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