Railway Ticket Booking | रेलवे पूरे देश में फैले अपने नेटवर्क और जीवन के सभी क्षेत्रों के यात्रियों को सस्ती यात्रा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत जैसे विशाल देश में यह और भी महत्वपूर्ण है। यदि यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान से विचार किया जाए, तो रेलवे न केवल सुविधाजनक है, बल्कि अंतरंग भी है। हालांकि, ट्रेन की यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रेलवे सख्त सजा भी लगाता है। इसीलिए रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों को आमतौर पर यात्री गंभीरता से लेते हैं। फिलहाल चर्चा है कि अगर कोई यात्री खुद की बुकिंग आईडी पर किसी और के लिए टिकट बुक कराता है तो जेल होगी, अब आईआरसीटीसी इस पर सफाई दी है।
IRCTC ने एक बयान में कहा, ‘यह पूरी तरह अफवाह है कि अगर आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से किसी और का टिकट बुक करते हैं तो आपको जेल भेजा जाएगा। IRCTC ने कहा है कि ये चर्चाएं और रिपोर्ट निराधार हैं। रेलवे ने भी लोगों से अपील की है कि वे ऐसी झूठी खबरों में न आएं। साथ ही जानकारी दी गई है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे थे। एक सरनेम वाला व्यक्ति अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से दूसरे सरनेम वाले व्यक्ति के लिए टिकट बुक नहीं कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं, तो बुक करने वाले व्यक्ति को जेल का सामना करना पड़ सकता है, पोस्ट में कहा गया है। पोस्ट वायरल होने के बाद IRCTC ने ‘एक्स’ से सफाई दी है।
यहां तक कि सोशल मीडिया पर चर्चा भी पूरी तरह से निराधार है। IRCTC ने एक पोस्ट में कहा, “रेलवे या IRCTC द्वारा कोई सरनेम वाला व्यक्ति अपने खाते से दूसरे का टिकट बुक करने पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, न ही बुकर को दंडित किया जाता है। आप अपने IRCTC अकाउंट से दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। एक यूजर महीने में 12 टिकट तक खरीद सकता है। आईआरसीटीसी और रेलवे बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आधार कार्ड से सत्यापित उपयोगकर्ता एक महीने में 24 टिकट तक निकाल सकता है। रेलवे बोर्ड के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं अफवाह हैं। हालांकि, व्यक्तिगत यूजर आईडी का उपयोग करके बुक किए गए टिकटों को बेचा नहीं जा सकता है। ऐसी बिक्री करना अपराध है। अगर कोई इस कृत्य को करता है, तो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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