My EPF Money | यदि आप एक नौकरी करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करते हैं, तो आपको EPF स्किम सर्टिफिकेट के बारे में पता होना चाहिए जो कर्मचारी के लिए कई तरह से फायदेमंद है। EPFO में कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले योगदान को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा EPF में ट्रांसफर किया जाता है जबकि दूसरा पेंशन फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने दस साल की सेवा पूरी कर ली है और दस साल या उससे अधिक समय तक EPF में योगदान दिया है तो वह 58 साल की उम्र के बाद EPFO से पेंशन के लिए पात्र होता है।
लेकिन कोई कर्मचारी पेंशन का दावा कैसे कर सकता है अगर उसने 10 साल तक काम करने के बाद ईपीएफओ में योगदान नहीं किया है या उसे बंद नहीं किया है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु में पिछले योगदान के बदले पेंशन चाहता है? अब ऐसे में ईपीएफओ योजनाओं का सर्टिफिकेट काम आता है। यहां ईपीएफ स्कीम सर्टिफिकेशन से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं…
स्किम सर्टिफिकेट का क्या महत्व है?
EPFO अपने सदस्यों को स्किम सर्टिफिकेट जारी करता है जिसमें सदस्यों और उनके परिवारों के बारे में जानकारी होती है। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि EPFO सदस्य पेंशन योजना का सदस्य है। अब मान लीजिए कोई EPFO सदस्य नौकरी बदलता है लेकिन नई कंपनी EPFO के दायरे में नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में EPFO सदस्य को योजना का सर्टिफिकेट लेना चाहिए ताकि बाद में अगर व्यक्ति दोबारा नौकरी बदलता है और EPFO में योगदान फिर से शुरू होता है तो उसे योजना के सर्टिफिकेट के जरिए सदस्यता के नए खाते में जोड़ा जा सके। इसके लिए EPFO मेंबर को नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होगा ताकि नया योगदान पिछले योगदान से शुरू हो और उसके बीच के अंतर को भरा जा सके।
किसके लिए फायदेमंद
यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिन्होंने ईपीएफओ सदस्यता के 10 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब नौकरी बदल ली है, लेकिन 50 साल से कम उम्र के हैं। ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष है, इसलिए 50 से 58 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इस प्रमाण पत्र के माध्यम से पेंशन का दावा कर सकते हैं। 50 से 58 साल की उम्र तक पेंशन कम दर पर मिलती है और 58 साल के बाद फुल पेंशन बेनिफिट मिलते है।
EPFO स्किम सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें – My EPF Money
EPFO योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सदस्य को फॉर्म 10C भरना चाहिए जिसे EPFO वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और निकटतम EPFO कार्यालय में जाकर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज जैसे जन्मतिथि, कैंसिल चेक, कर्मचारी के बच्चों के नाम और डिटेल जमा करने होंगे। कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और यदि वारिस फॉर्म जमा करता है तो 1 रुपये का स्टाम्प आदि भी जमा करना होगा।
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