New Tax Regime | वेतनभोगी लोग नया वित्त वर्ष शुरू होते ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स को लेकर टैक्सपेयर्स के मन में हमेशा कई सवाल बने रहते हैं, खासकर जब से नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट हुई है, तब से लाखों टैक्सपेयर्स में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि किस टैक्स सिस्टम को चुनें। इसके अलावा कुछ लोग जिन्होंने सरकारी योजनाओं, बीमा योजनाओं में निवेश किया है और होम लोन लिया है, वे भी टैक्स कटौती को लेकर संशय में हैं।
आइए हम यहां एक ऐसे भ्रम को हल करने का प्रयास करें। अगर आपने पीपीएफ स्कीम में निवेश किया है और नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो पीपीएफ से मिलने वाला रिटर्न टैक्सेबल है या नहीं। यानी क्या नई टैक्स व्यवस्था पीपीएफ स्कीमों में निवेश पर टैक्स छूट देती है? आइए आईटीआर फाइल करते समय समझते हैं
क्या PPF के ब्याज़ पर भी टैक्स लगेगा?
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है कि पीपीएफ ब्याज पर सभी मौजूदा छूट को अपरिवर्तित रखा गया है. पीपीएफ एक टैक्स फ्री स्कीम है और नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर स्कीम के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यदि पीपीएफ योजना में निवेश किया जाता है, तो आप धारा 80C के तहत आईटीआर दाखिल कर सकते हैं और कर कटौती का दावा कर सकते हैं। PPF योजना वार्षिक आय-वार कर छूट से लाभान्वित होती है लेकिन आईटीआर दाखिल करते समय पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुनना सुनिश्चित करें।
स्टैंडर्ड टैक्स कटौती के फायदे भी होंगे…
ध्यान दें कि वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को पुरानी और नई कर व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कर कटौती का लाभ मिलता है। यानी आईटीआर फाइल करते समय नई या पुरानी टैक्स प्रणाली चुने जाने पर भी पीपीएफ ब्याज से होने वाली आय टैक्स फ्री होगी।
क्या कहता है नई टैक्स प्रणाली का नियम…
पिछले साल नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट हुई थी, जिसके तहत सरकार ने 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट का लाभ दिया है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। अगर इनकम इससे ज्यादा होती है तो विभिन्न टैक्स स्लैब के तहत टैक्स देना होगा।
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