Income tax Alert | मई का महीना खत्म होने के साथ ही आयकर विभाग ने देशभर के करोड़ों करदाताओं के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपनी गाढ़ी कमाई बचाने का एक आखिरी मौका दिया है और साफ कहा है कि 31 मई तक महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं होने पर उन्हें और आयकर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व में भी आयकर विभाग अक्सर लोगों को अधूरे काम पूरा करने की सलाह देता रहा है, लेकिन कईयों ने आज भी इसे पूरा नहीं किया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार से जोड़ने का अंतिम मौका शुक्रवार, 31 मई तक दिया है, ताकि उच्च दर पर कर कटौती न हो। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन कार्ड बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो कर कटौती लागू दर से दोगुनी दर से लगाया जाएगा।
आयकर विभाग की अधिसूचना
आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की कि करदाताओं को शुक्रवार, 31 मई तक अपने पैन और आधार को लिंक करना होगा। आईटी विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आप इस समय सीमा से पहले काम पूरा करके अधिक कर देने से बच सकते हैं। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC का भी उल्लेख किया था।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इससे पहले CBTD ने भी सभी से पैन और आधार को लिंक करने की अपील की थी। सीबीडीटी ने 23 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र में पैन और आधार को लिंक नहीं करने के नुकसान को भी बताया। बयान में कहा गया है कि अगर पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो करदाताओं से दोगुना टीडीएस और टीसीएस वसूला जा सकता है।
करोड़ों पैन कार्ड नहीं हैं आधार से लिंक
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक पैन कार्ड धारक को आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है, जिसमें विफल होने पर पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। 30 जून, 2023 के बाद कई पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिए गए हैं और पैन-आधार लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल को खोलना होगा और आधार स्टेटस लिंक पर पैन, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं।
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