Income Tax Notice | आयकर विभाग ने अब अपने करदाताओं के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर करदाताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है यदि करदाता विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को देखना चाहता है या कितना कर देना है। इसकी मदद से करदाता को आयकर विभाग द्वारा भेजे गए सभी नोटिस एक ही जगह पर एक क्लिक में मिल जाएंगे।
ट्रैक करना होगा आसान
आयकर विभाग ने इस नए फीचर की डिटेल देते हुए FAQ जारी किया है। विभाग ने कहा कि विभाग द्वारा जारी सभी नोटिस, नोटिस और पत्र ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसेसिंग टैब में एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।
नए टैब पर क्लिक करके, करदाता सभी अधिसूचनाओं और लंबित कर प्रक्रियाओं को ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं। टैब में एक खोज विकल्प भी उपलब्ध है। ताकि किसी खास सुझाव का आसानी से पता लगाया जा सके।
नोटिस कब दी जाती है?
जब करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक को संपत्ति की बिक्री से प्राप्त ब्याज, किराया या आय सहित अन्य लेनदेन के बारे में सूचित नहीं करता है, तो आयकर विभाग की विभिन्न धाराओं के तहत स्पष्टीकरण के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिन करदाताओं को इस साल नोटिस मिला है, उन्हें 30 जून, 2024 तक स्पष्टीकरण दाखिल करना होगा।
यह जानकारी नए टैब में उपलब्ध है। Income Tax Notice
* धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस
* धारा 245 के तहत अधिसूचना
* धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन
* धारा 154 के तहत स्वतः संज्ञान सुधार
* किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस
* स्पष्टीकरण के लिए मांगी गई जानकारी
आप देख सकते हैं – Income Tax Notice
* आप www.incometax.gov.in से आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
* डैशबोर्ड से ‘लंबित कार्रवाई’ अनुभाग पर जाएं और ‘e-Proceeding’ विकल्प चुनें।
* आस्थगित कर प्रक्रिया और भेजे गए नोटिस के लिंक यहां दिखाई देंगे।
* जवाब देने के लिए एक व्यक्तिगत या आधिकारिक प्रतिनिधि चुनें।
* आपको खुद से पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे।
* करदाता से प्रतिनिधि को आधिकारिक पत्र
* कुछ मामलों में, एक सक्रिय TAN नंबर की भी आवश्यकता होती है।
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