EPF Interest Rate | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए PF खाताधारकों पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। अब जब नया कारोबारी साल शुरू हो गया है तो कई खाताधारक अब ब्याज का पैसा अपने पीएफ खाते में जमा होने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से EPFO से संपर्क किया है, जिस पर उन्हों ने भी जवाब दिया है।
सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए EPFO ने कहा कि पीएफ ब्याज जमा करने की प्रक्रिया अभी पाइपलाइन में है और जल्द ही ब्याज की राशि EPFO खाताधारकों के खाते में दिखाई देगी। EPFO ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के खाते में एक बार में ही पूरी राशि डाल दी जाएगी और किसी तरह का ब्याज नहीं कटेगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28.17 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों के पीएफ खातों में ब्याज राशि जमा की गई। तो अब अगर कोई खाताधारक ईपीएफओ बैलेंस चेक करना चाहता है तो यह काम घर बैठे आसानी से किया जा सकता है।
EPFO बैलेंस कैसे चेक करें
EPFO सदस्य पासबुक पोर्टल के माध्यम से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पासबुक पोर्टल पर जाएं और यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। आप जिस पीएफ खाते को देखना चाहते हैं उसे खोलें, फिर सभी लेनदेन के लिए पीएफ पासबुक देखें और क्लिक करें। इसके अलावा खरीदार उमंग ऐप के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।
उमंग ऐप पर ईपीएफओ आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और ऊपर बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। आप 77382998999 को एसएमएस भेजकर भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। UAN से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर अकाउंट बैलेंस की जानकारी ली जा सकती है।
Dear member, the interest for Financial Year 2022-23 has been provided to 28.17 crore members accounts of EPFO as on date. Member may please check their EPF passbook. https://t.co/wiDrR4mCxw
— EPFO (@socialepfo) March 14, 2024
क्या है EPF योगदान का नियम
EPF सक्रिय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना और अनिवार्य बचत का एक लाभकारी विकल्प है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट में पूरी रकम मिल जाती है। साथ ही, ईपीएफ सदस्य खाते से पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लेम कर सकते हैं। EPFO सदस्य अपने EPF दावे की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तरीके से आवेदन किया है।
20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को वेतनभोगी कर्मचारियों को ईपीएफ का भुगतान करना होता है और EPF और एमपी एक्ट के तहत कर्मचारी को मासिक आय का 12% EPF खाते में जमा करना होता है, जिसमें नियोक्ता भी बराबर योगदान देता है। कर्मचारी का पूरा योगदान EPF खाते में जमा किया जाता है जबकि नियोक्ता के हिस्से का केवल 3.67% जमा किया जाता है और शेष 8.33% EPS में स्थानांतरित किया जाता है।
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