NPS Interest Rate | एनपीएस में लॉगिंग का तरीका अप्रैल से बदल जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 1 अप्रैल से नैशनल पेंशन सिस्टम खातों के लिए लॉगिन प्रक्रिया को बदल देगा। टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे एनपीएस के इकोसिस्टम में सुधार होगा।
वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन संबंधित कार्यालयों के नोडल कार्यालय एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रणाली पर काम कर रहे हैं। हालांकि, यूजर्स को 1 अप्रैल से आधार-आधारित लॉगिन ऑथेंटिकेशन से भी गुजरना होगा। इसे मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाएगा।
PFRDA ने कहा कि इस नई लॉगिन प्रक्रिया का मकसद पंजीकरण, NPS ढांचे तक पहुंच और संभावित सुरक्षा खतरों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। आधार का टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट के जरिए किया जाएगा। यह सुरक्षा की एक और परत प्रदान करेगा।
नई सेवा का उपयोग कैसे करें
* NPS वेबसाइट पर जाएं और ‘PRAIN/IPIN के साथ लॉगिन करें’ चुनें’.
* नई विंडो खोलने के लिए PRAIN/IPIN टैब पर क्लिक करें।
* अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
* कैप्चा वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
* विंडो आधार वेरिफिकेशन के लिए सूचित करेगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगी।
* वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए OTP दर्ज करें।
पैसा निकालने के नियम
NPS सरकार द्वारा संचालित निवेश योजना है। एनपीएस पेंशन खाते और स्वैच्छिक बचत खाते दोनों के रूप में काम करता है। दो प्रकार के खाते हैं, टियर 1 और टियर 2। PFRDA ने हाल ही में एनपीएस के तहत पेंशन से पैसा निकालने के नियमों को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, ग्राहक अपने व्यक्तिगत पेंशन खातों से अपने योगदान का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकाल सकते हैं, नियोक्ता के योगदान को छोड़कर।
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