EPFO Updates | पीएफ धारकों के लिए अहम खबर सामने आई है। EPFO ने लिया बड़ा फैसला पीएफ पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है। हालांकि, यह अवधि हर पेंशनभोगी के लिए नहीं है। ईपीएफओ ने इस संबंध में जानकारी दे दी है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ छूट दी गई है। इन पेंशनरों को कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है।
ईपीएस पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से अगले 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। ईपीएफओ ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। हालांकि, लाइफ सर्टिफिकेट 1 साल से पहले दोबारा जमा करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1 दिसंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, तो जीवन प्रमाण पत्र अगले वर्ष की 1 दिसंबर से पहले जमा करना होगा। अन्यथा जनवरी 2023 में पेंशन नहीं मिलेगी।
EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #Pension #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/gxfzPpElVv
— EPFO (@socialepfo) November 17, 2022
पेंशनभोगी अपने जीवन प्रमाण पत्र कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस, उमंग ऐप के साथ-साथ ईपीएफओ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र के साथ पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
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