Aadhaar Card New Rules | सरकार ने गुरुवार को आधार नियमों में कुछ संशोधन किए। नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार ने लोगों को नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार अपने दस्तावेजों और आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करने की सलाह दी है। यदि आप सोच रहे हैं कि अब ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है, तो हम आपको बताते हैं कि यह प्रक्रिया केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, “एक आधार कार्ड धारक को पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करके आधार कार्ड में नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार आधार कार्ड में अपने सहायक दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। यह सीआईडीआर में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित करेगा।
यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है
हालांकि दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोगों को अपने आधार दस्तावेजों को अपडेट करने की सलाह दी जाती है।
पहचान दस्तावेज क्या हो सकते हैं
यूआईडीएआई आधार कार्ड के लिए पीओआई यानी किसी व्यक्ति के नाम और फोटो वाले दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। प्रमाण के रूप में जमा किए जाने वाले पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत कुछ शामिल हैं।
दस्तावेजों को कैसे और कहां अपडेट किया जा सकता है
दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए, यूडीएआई ने पहले ही मायआधार पोर्टल और माईआधार ऐप पर ‘अपडेट डॉक्यूमेंट्स’ नामक एक सुविधा जोड़ी है। इसके अलावा आप इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। नई सुविधा आधार कार्ड धारकों को पीओआई और पीओए (नाम और पता लिंक्ड) दस्तावेजों को अपडेट करके विवरण अपडेट करने की अनुमति देगी।
आप इन विवरणों (नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल) के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट, आईरिस) के आधार पर अन्य विवरणों को अपडेट करने के लिए सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन सेंटर पर भी जा सकते हैं।
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