7th Pay Commission | केंद्र सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी कर सकती हैं। पुराने नियमों के तहत, एक महिला सरकारी कर्मचारी केवल अपने पति को नामांकित कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति पति या पत्नी था।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि पेंशन नियम, 2021 के नियम 50 (8) और उप-नियम (9) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का जीवनसाथी है। किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी के पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य होने या उसकी मृत्यु के बाद बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी घोषणा की है। बुधवार को मंत्रालय ने संबंधित विभाग से कहा कि महिलाओं को पेंशन से जुड़ी नई सुविधाएं दी जा रही हैं। अब अगर किसी विवादित शादी या महिला ने अपने पति के खिलाफ किसी तरह का कानूनी मामला दर्ज कराया है तो महिला कर्मचारी अपने बच्चों का नाम अपनी पेंशन के लिए नॉमिनी के तौर पर जोड़ सकती हैं।
इससे पहले महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलती थी। अब नई घोषणा के बाद बच्चे भी पेंशन के लिए नामांकन कर सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय बहुत प्रगतिशील है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
सरकार के फैसले के मुताबिक, अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी की शादी से जुड़ा तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है तो महिला कर्मचारी अपने पेंशन नॉमिनी से अपना नाम हटाकर फैमिली पेंशन में अपने बच्चों का नाम जोड़ सकती हैं। हो सकता है कि महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया हो। ऐसे में कोई महिला कर्मचारी अपने पति की जगह अपने बच्चों को नॉमिनी कर सकती है।
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