New ITR Forms | आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर इस साल समय से पहले शुरू हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विभाग ने ITR -1 और ITR -4 अधिसूचित कर दिया है। आयकर फॉर्म आमतौर पर मार्च के अंत में जारी किए जाते हैं।
हालांकि, इस साल तीन महीने पहले आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ITR फॉर्म अधिसूचित किए थे। इस प्रकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई, 2024 होगी। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों, कंपनियों और HUF द्वारा आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 दाखिल किए जा सकते हैं।
ITR फॉर्म में अहम बदलाव
ITR 1 और ITR फॉर्म 4 को क्रमशः आसान और सुलभ के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए जारी आईटीआर फॉर्म बनाया जा चुका है और अब करदाताओं को खाते के प्रकार सहित पिछले वर्ष के सभी बैंक खातों के विवरण का खुलासा करना होगा।
एक और अहम बदलाव यह है कि नई व्यवस्था में डिफॉल्ट हो चुका है और अगर करदाता इससे बाहर निकलना चाहते हैं यानी पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आपको ब्योरा देना होगा।
बिजनेस टुडे ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि नए आईटीआर फॉर्म 1 में कर प्रणाली चुनने की आवश्यकता शामिल है, जबकि आईटीआर 4 फॉर्म में करदाताओं को नई कर प्रणाली से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
ITR -1 फॉर्म किसे भरना चाहिए?
नियमित या वार्षिक आय वाले करदाताओं को आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। 50 लाख रुपये से कम और कृषि से 5,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड कंपनी में निवेश कर रहे हैं, कैपिटल गेन कमा रहे हैं, एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी से इनकम और बिजनेस से इनकम कर रहे हैं तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है।
ITR -4 किसे भरना चाहिए?
यह व्यक्तियों और HUF के लिए है। इसके अलावा डॉक्टर-वकील, पार्टनरशिप संस्थानों के मालिक, सेक्शन 44AD और 44AE के तहत आय वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख रुपये से ज्यादा की आय वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं।
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