Sanjay Raut | पत्राचाल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत अर्जी पर आज एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में प्रवीण राउत और संजय राउत दोनों की जमानत अर्जियों पर आज फैसला सुनाया गया है। संजय राउत को आखिरकार जमानत मिल गई है। यह जमानत 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है।
संजय राउत को ईडी ने गोरेगांव में पत्राचाल घोटाला मामले में जून में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने राउत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राउत के ठहरने को आर्थर रोड जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। राउत को एक बार फिर पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी ने पिछली सुनवाई में लिखित जवाब दिया था।
आज बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता अदालत में एकत्र हुए थे। यहां तक कि अगर भारी भीड़ गिर जाती, तो एक आवाज होती, यह बहुत शांत था। सभी की निगाहें जज एमजी देशपांडे के फैसले पर टिकी थीं। न्यायाधीश देशपांडे ने करीब डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद संजय राउत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ईडी की ओर से अटॉर्नी जनरल अनिल सिंह ने कड़ी दलीलें दीं और राउत की जमानत की फांसी की अवधि टालने की मांग की। अपील करने के लिए समय मांगा। अनिल देशमुख के मामले का हवाला दिया। इसे ईडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि संजय राउत को जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।
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