Demat Account Nominee | अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। डीमैट खाताधारक को 31 दिसंबर, 2023 तक काम पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नए साल में शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
निवेशकों को 31 दिसंबर तक अपने डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ना होगा। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर निवेशक शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। निवेशक बीएसई और एनएसई पर तब तक शेयर नहीं खरीद या बेच सकते जब तक नॉमिनी अपडेट नहीं हो जाता।
खातें फ्रीज होंगे
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया यानी SEBI ने सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। निवेशकों को 30 दिसंबर तक काम पूरा करना है। अगर आपने 31 दिसंबर तक नामांकन दाखिल नहीं किया तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा और आप शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। 1 जनवरी 2024 से आप शेयर बाजार से शेयर की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे।
SEBI ने कई बार बढ़ाई समय सीमा
सेबी ने सभी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन दाखिल करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुरू में 31 मार्च, 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन समय सीमा अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर, 2023 थी। इसे 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
इसे अनिवार्य क्यों किया?
सेबी ने नॉमिनी को अनिवार्य बनाने का कारण निवेशकों को उनकी संपत्ति को सुरक्षित करने और उन्हें अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने में मदद करना है। सेबी ने यह भी कहा कि नॉमिनी दाखिल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होगा।
सेबी के नियमों के मुताबिक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलते समय नए निवेशकों को नॉमिनेट किया जाना चाहिए या औपचारिक रूप से डिक्लेरेशन के जरिए बाहर निकलना होता है। यानी इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए आप कहेंगे कि आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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