ITR Filing Last Date | करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग लगातार नई-नई सुविधाएं पेश कर रहा है और इसी सिलसिले में विभाग ने अब ‘डिस्कॉर्ड रिटर्न’ (Discard ITR) की सुविधा शुरू की है। इसके तहत करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद भी उसे खारिज या निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि करदाता को इसे वेरीफाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि दाखिल आईटीआर को वेरीफाई होने से पहले आयकर विभाग के रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। इसके बाद नया आईटीआर फाइल किया जा सकता है।
करदाताओं के लिए राहत
इससे पहले करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा नहीं थी। आईटीआर में कोई गलती होने पर संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता था। करदाता को एक ही लंबी प्रक्रिया को बार-बार दोहराना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत करदाता इससे बच सकेंगे और संशोधित आईटीआर के बजाय नया आईटीआर दाखिल कर सकेंगे।
अब तक की प्रक्रिया क्या थी?
संशोधित आरटीआर दाखिल करने के लिए पुराने रिटर्न को वेरीफाई करना आवश्यक था। यानी अगर करदाता रिटर्न फाइल करता है और फिर कोई गलती पाई जाती है तो उसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि पहले उसी आईटीआर को वेरिफाई किया जाए।
उसके बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। गलत आईटीआर के ऐसे मामलों में अक्सर विभाग से नोटिस भेजे जाते हैं। नई प्रणाली करदाताओं को गलतियों के साथ रिटर्न हटाने की अनुमति देगी।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.