PM Kisan Samman Nidhi | पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. केंद्र सरकार हर चार महीने में तीन किस्तों में पात्र किसानों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार किसानों को 15 किस्त दे चुकी है। अगर आप अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं तो आप 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
घर बैठे रजिस्ट्रेशन –
पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इसके लिए पात्र हैं और सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। आप इस पोर्टल पर घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए प्रक्रिया का पता लगाएं।
पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन – PM Kisan Samman Nidhi
* सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल pmkisan.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
* पोर्टल पर आपको फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करना होगा और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चुनना होगा.
* अब आपको ग्रामीण या शहरी किसान को चुनना होगा. अगर आप किसी गांव से हैं तो आपको रूलर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
* अगले पेज पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर राज्य का चयन करें। इसके बाद आपको ‘Get OTP’ पर क्लिक करना होगा।
* मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरें और ‘Proceed for Registration’ विकल्प का चयन करें.
* अगले पेज पर आपको अपना बैंक अकाउंट और अन्य पूछने वाली जानकारी देनी होगी। यह जानकारी आपके अपडेटेड आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी चाहिए।
* सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा।
* अब अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरकर सबमिट करें.
* अगले पेज पर, आपको अपने खेत से संबंधित विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सहेजें बटन पर क्लिक करना होगा।
* पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज प्राप्त होगा. इसमें आपको सूचित किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है।
पीएम किसान योजना के लिए शर्तें – PM Kisan Samman Nidhi
* इस योजना का लाभ उन सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है जिनकी संयुक्त भूमि 2 हेक्टेयर तक है।
* इसमें ऐसे किसान परिवारों को शामिल नहीं किया गया है जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर हैं.
* इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।
* जिन डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों की मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है।
* इनकम टैक्स देने वाले किसान योजना में शामिल नहीं हो सकते।
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