EPFO Login | ज्यादातर लोग नौकरी बदलने या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकाल लेते हैं, लेकिन यह समझदारी भरा फैसला नहीं है। इससे न केवल आपके द्वारा बचाए गए पैसे खर्च होते हैं, बल्कि आपको कई तरह से नुकसान भी होता है।
ऐसे में क्या आप भी नौकरी बदलने के बाद प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं? यदि हां, तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि नौकरी बदलने के बाद पीएफ का पैसा निकालने पर क्या नुकसान होगा? जब आप उसका गणित करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा।
कामकाजी लोगों के लिए बड़ी रकम बचाने के लिए पीएफ सबसे अच्छा तरीका है और कामकाजी लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है जिस पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है।
नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप पीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपको नुकसान होता है – EPFO Login
आइए समझते हैं कि पीएफ का पैसा निकालने से कैसे बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए कि किसी का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक ऐसे कर्मचारी के पीएफ खाते में हर महीने 2,351 रुपये जमा होते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है।
मौजूदा ब्याज दर 8.15% के हिसाब से अगर पीएफ खाते में हर महीने 2,351 रुपये जमा किए जाते हैं तो 10 साल में 4.34 लाख रुपये और 20 साल बाद 14.11 लाख रुपये जमा होंगे। इस तरह रिटायरमेंट के समय यानी 40 साल बाद पीएफ अकाउंट में आपको 86 लाख रुपये मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नौकरी बदलने के तुरंत बाद पीएफ का पैसा निकालते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपके हाथ खाली हो जाएंगे। इसलिए नौकरी बदलते समय पीएफ का पैसा निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करना फायदेमंद विकल्प है और आप आसानी से एक UAN के तहत सभी पीएफ खातों को मर्ज कर सकते हैं।
पीएफ खाते के मर्ज की प्रक्रिया – EPFO Login
* UAN नंबर और पासवर्ड के साथ EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें।
* फिर ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं। ‘एक सदस्य – एक ईपीएफ खाता’ पर क्लिक करें।
* अपने व्यक्तिगत विवरण और वर्तमान नियोक्ता के पीएफ खाते को सत्यापित करें।
* इसके बाद अगर आप Get Details पर क्लिक करते हैं तो आपकी पुराने नियोक्ताओं की लिस्ट खुल जाएगी।
* यहां उस अकाउंट पर क्लिक करें जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं।
* फिर Get OTP पर क्लिक करें, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, इसे दर्ज करें और सबमिट करें।
नौकरीपेशा लोगों को ध्यान दें कि नौकरी छोड़ने या बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के बजाय निकालना आसान होता है लेकिन नुकसान भी होता है। लेकिन पीएफ राशि नहीं निकालने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को पीएफ योगदान पर आयकर में छूट मिलती है।
पांच साल पहले पैसे निकालने पर टैक्स – EPFO Login
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आपका पीएफ अकाउंट खुले पांच साल से ज्यादा हो गए हैं और आप जमा राशि में से कुछ रकम निकालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, अगर आप पांच साल से अपना खाता नहीं खोल पाए हैं तो निकाली गई रकम पर आपको टैक्स देना होगा।
हालांकि, यह टैक्स TDS के हिसाब से काटा जाता है और EPFO ने इस कटौती के लिए नियम भी तय किए हैं। इसके मुताबिक पीएफ ग्राहक का पैन कार्ड खाते से लिंक होने पर 10% TDS कटता है, लेकिन पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर 20% TDS कटेगा।
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