CIBIL Score | अगर आप लोन लेना चाहते हैं और किसी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर में कुछ गलती हो गई है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जब तक आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तब तक कोशिश करने के बाद भी आपको लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी गलती आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर दे। कभी-कभी क्रेडिट स्कोर जारीकर्ता से भी गलती हो सकती है। ऐसे में आपके पास क्रेडिट स्कोर ब्यूरो से संपर्क करने का विकल्प है। लेकिन अगर वह आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप कहां जाएंगे?
भारतीय रिजर्व बैंक इसका समाधान लेकर आया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद कहा कि अगर क्रेडिट स्कोर ब्यूरो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स आदि जैसी क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ समस्या वाले व्यक्ति (ग्राहक) सीधे केंद्रीय बैंक से शिकायत कर सकते हैं।
अगर क्रेडिट ब्यूरो 30 दिनों में गलती को ठीक नहीं करता है?
क्रेडिट सूचना कंपनियां, जिन्हें आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो कहा जाता है, बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ग्राहकों की जानकारी एकत्र करती हैं। इस जानकारी के आधार पर, वे किसी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर की घोषणा करते हैं। इस आधार पर व्यक्ति अच्छा उधारकर्ता या बुरा देनदार बन जाता है। हालांकि, ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी गलत हो और फलस्वरूप गलत क्रेडिट स्कोर 30 दिनों के भीतर ठीक न हो। ऐसे में अगर क्रेडिट ब्यूरो 30 दिन के अंदर आपकी गलती नहीं सुधारता है तो आप सीधे रिजर्व बैंक से शिकायत कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021 में शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी और गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि वाले लेनदेन शामिल हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को इसके दायरे में लाने का फैसला किया गया है ताकि इसे और व्यापक बनाया जा सके। यह सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए एक खुला वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अलावा सीआईसी द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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