HDFC Credit Card Login | भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको इस नियम की जानकारी होना जरूरी है।
आरबीआई ने इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश भी भेज दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी बैंक अपने मनमाने नियम ग्राहकों पर नहीं थोप सकता है और ग्राहक अपनी मर्जी के मुताबिक कार्ड बनवा सकेंगे।
RBI ने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 से ग्राहक डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड बनवाते समय अपना सर्विस प्रोवाइडर खुद चुन सकेंगे। बैंकों को ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता का चयन करना होगा।
बैंक किसी ग्राहक को किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से उसकी मर्जी के मुताबिक बना कार्ड नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राहक से पूछना होगा और उस कंपनी को चुनना होगा जो उसकी सलाह के अनुसार काम करे।
सर्विस प्रोवाइडर चुनने की स्वतंत्रता
वर्तमान में, क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनाते समय, बैंक अपनी पसंद के आधार पर एक सर्विस प्रोवाइडर चुनते हैं। ग्राहकों को अपना सर्विस प्रोवाइडर चुनने की आजादी नहीं है। प्रत्येक बैंक का कार्ड प्रोवाइडर के साथ अपना विशेष समझौता होता है और तदनुसार यह ग्राहकों को एक सर्विस प्रोवाइडर प्रदान करता है। वर्तमान में देश में Visa, MasterCard, Rupay जैसे कार्ड प्रदाता हैं।
वर्तमान में भारत में 5 कार्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनमें American Express, Banking Corporation, Diners Club International Limited, MasterCard (Asia/Pacific), RuPay और Visa Worldwide Limited जैसी कंपनियां शामिल हैं।
नए नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
RBI के नए नियम लागू होने के बाद ग्राहक अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम चुन सकते हैं। कार्ड जारी करने वाली कंपनियां कई नेटवर्क के सहयोग से यह विकल्प प्रदान करती हैं। ऐसे में ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार कार्ड नेटवर्क का चुनाव कर सकेंगे।
RBI ने अपने मसौदे में कहा कि कार्ड जारी करने से पहले द्विपक्षीय समझौते के भीतर ही ग्राहक से उसकी पसंद पूछी जाएगी। और ग्राहक उस सर्विस प्रोवाइडर की सेवा चुन सकता है जिसे चाहते हैं।
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