PM Kisan Yojana | पीएम किसान योजना से 81,000 पात्र किसान बाहर, जाने आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को योजना से बाहर रखा जा रहा है। बिहार में 81,000 किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इन किसानों को आयकर और अन्य कारणों से पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य पाया गया है।

पात्रता की जांच आवश्यक 
अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं तो आपको अपनी योग्यता की जांच कर लेनी चाहिए। पीएम किसान योजना के तहत, केवल पात्र किसान जो मानदंडों को पूरा करते हैं, वे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

पैसा लौटाना होगा 
सरकार के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई किसान इस योजना के तहत अयोग्य करार दिया जाता है तो उन किसानों को योजना की पूरी राशि लौटानी होगी. रिफंड ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। आइए जानें कि इस योजना के तहत कौन पात्र है।

अपात्र किसान कौन हैं? 
पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार, कुछ किसान योजना के तहत पात्र नहीं हैं। इसके लिए एक सीमा तय की गई है। यदि आप अयोग्य हैं, तो आपको पीएम किसान योजना छोड़ देनी चाहिए।

इस योजना के लिए अपात्र किसान – PM Kisan Yojana 
* सभी संस्थागत भूस्वामी किसान
* परिवार में एक से अधिक लाभार्थी किसान
* संवैधानिक पदों पर बैठे लोग
* पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं जैसे लोग
* सरकारी पदों पर कर्मचारी
* 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले लोग
* जो किसान इनकम टैक्स देते हैं

इन को भी कोई लाभ नहीं
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाता है। हर चार महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजे जाते हैं।

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News Title : PM Kisan Yojana Who are The Ineligible Farmer 14 September 2023.

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