PM Kisan Yojana | लोग गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब इन लोगों के बारे में एक अपडेट आया है। दरअसल, बिहार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले लगभग 81,000 अपात्र किसानों से पैसा निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ये वे लोग हैं जिन्हें केंद्र सरकार को आयकर के भुगतान या अन्य कारणों से योजना का लाभ उठाने से अयोग्य घोषित किया गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
जांच के दौरान हुआ खुलासा
पीएम किसान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार उन किसान परिवारों की पहचान करती है जो सहायता के लिए पात्र हैं। इसके बाद राहत राशि सीधे लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना के लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान, यह पता चला कि बिहार में 81,000 अपात्र किसानों के खातों में पैसा गया था। इस खुलासे के बाद सभी किसानों से पैसे निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार सरकार के निदेशक (कृषि) आलोक रंजन घोष ने बताया कि जांच के बाद केंद्र सरकार ने पाया है कि बिहार के कुल 81595 किसान अपात्र लाभार्थी हैं।
बिहार राज्य कृषि विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से अयोग्य किसानों से पैसा निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है। राज्य में 81,595 किसानों से अनुमानित 81.59 करोड़ रुपये निकाले जाने हैं। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि यदि आवश्यक हो तो वे अपात्र किसानों को नए तरीके से अनुस्मारक भेजें। इसके अलावा बैंकों को अपात्र किसानों के खातों से लेन-देन रोकने के लिए भी कहा गया है।
यह योजना देश में छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि, योजना के तहत हजारों अपात्र किसानों को धन भी वितरित किया गया था। अब तक अपात्र हितग्राही किसानों से 10.31 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। योजना के जिन लाभार्थियों को आयकर या अन्य कारणों से भुगतान करने से अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें अब तक प्राप्त राशि सरकार को वापस करनी होगी।
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