EPFO Login | कर्मचारी भविष्य निधि वह पैसा है जो जरूरत के समय काम आता है। पेंशन फंड से जुड़े ज्यादातर काम आज ऑनलाइन किए जाते हैं। ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट भी बहुत आसान हो गया है और चाहे आप एडवांस पीएफ पेमेंट चाहते हैं या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या फिर किसी कर्मचारी के डेथ क्लेम से जुड़ी समस्याएं, सभी सुविधाएं आज एक क्लिक में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो मौत के समय आपका पीएफ का पैसा, पेंशन या EDLI का 7 लाख रुपये का बीमा आपके हाथ से निकल जाने की संभावना है। आइए समझते हैं कि यह कैसे है।
कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई सुविधाएं मिल रही हैं, जिनमें से एक है ई-नॉमिनेशन। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं किया है तो जल्दी से ऐसा कर लें क्योंकि बिना ई-नॉमिनेशन के आपका प्रॉविडेंट फंड अकाउंट नहीं खुलेगा।
पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन जरूरी
यदि आपकी पेंशन काटी जा रही है, तो आपको अपने खाते में नॉमिनी या नॉमिनेशन करने की आवश्यकता है और आपको इसके लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ सदस्य घर बैठे ई-नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सदस्य ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार के सदस्य को नामांकित कर सकते हैं।
नामांकन की आवश्यकता होती है क्योंकि कि नामांकित व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के बाद ई-नॉमिनेशन के माध्यम से भविष्य निधि पीएफ, पेंशन और EDLI बीमा योजनाओं के तहत 7 लाख रुपये का दावा दायर कर सकता है।
EPFO के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना के प्रत्येक सदस्य के लिए ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है।
किसे नॉमिनी किया जा सकता है?
परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या परिवार के अन्य पात्र सदस्य आपके पीएफ खाते में नॉमिनी या नॉमिनेशन व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। नॉमिनी के नाम और विवरण के साथ कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, भविष्य निधि के पैसे, पेंशन के पैसे या बीमा धन पर दावा किया जा सकता है। EPFO द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा की अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये है।
ई-नॉमिनेशन के क्या लाभ हैं? EPFO Login
* ईपीएफओ को ऑफिस जाने के झंझट से होगी बचत
* अधिक प्रलेखन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी
* परिवार के एक से अधिक सदस्य नामित किए जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें इतनी ही राशि मिलेगी।
* नॉमिनी व्यक्ति को किसी भी समय बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि आप नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं।
* कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकता है।
ईपीएफ ई-नॉमिनेशन कैसे दाखिल करें? EPFO Login
* सदस्य ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं।
* UAN और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन करें।
* View Profileऑप्शन में पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करें।
* मैनेज सेक्शन में जाएं और ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
* नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर डालें।
* अगले पेज पर ई-साइन पर क्लिक करें और आधार के जरिए OTP जेनरेट करें।
* आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
* आपका ई-नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा।
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