Income Tax Notice | आपने ITR भरते समय झूठे दावे किए थे? धड़ाधड़ आ रहे हैं आयकर विभाग के नोटिस

Income Tax Notice

Income Tax Notice | आयकर विभाग ने देशभर के 22,000 करदाताओं को सूचना नोटिस भेजा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें वेतनभोगी और सुपर-रिच व्यक्ति और ट्रस्ट शामिल हैं, जिनकी कटौती उनके फॉर्म 16 या वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में दी गई जानकारी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाती है।

आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल आईटीआर के लिए सभी सूचना नोटिस भेजे जा चुके हैं और इन सभी द्वारा टैक्स रिटर्न में दावा किया गया कर कटौती फॉर्म 16 या वार्षिक सूचना विवरण या आयकर विभाग के आंकड़ों से मेल नहीं खाती है। ऐसे में आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता ने सूचना के इस नोटिस का जवाब नहीं दिया है या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो आयकर विभाग उसे डिमांड नोटिस भेजेगा। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता पर कर देनदारी बनती है तो वह ब्याज के साथ लंबित कर का भुगतान कर सकता है और अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है।

इन करदाताओं पर आयकर विभाग की पैनी नजर
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग ने 12,000 कामकाजी करदाताओं को सूचना नोटिस भेजा है. ऐसे वेतनभोगी करदाताओं को सूचना नोटिस भेजे गए हैं, जिन्होंने कर कटौती का दावा किया है और विभाग के आंकड़ों के बीच अंतर 50,000 रुपये से अधिक है। इसके अलावा HUF के उन 8,000 करदाताओं को भी नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने उनके द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न और आयकर के आंकड़ों में 50 लाख रुपये से अधिक का अंतर दिखाया है।

दूसरी ओर, आयकर विभाग ने 900 उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजा है और उनके आयकर रिटर्न में उनके द्वारा घोषित आय और विभाग द्वारा मूल्यांकन की गई आय के बीच 5 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर पाया है। यह भी पाया गया कि 1,200 ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों के आयकर रिटर्न में दिखाए गए आय और विभाग के आंकड़ों के बीच 10 करोड़ रुपये से अधिक की विसंगति थी।

लाखों करदाताओं के ITR में त्रुटि
आयकर विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार दो लाख करदाताओं के ITR या बैंक खाते के ब्योरे में दर्शाई गई आय या व्यय त्रुटिपूर्ण पाया गया है और उनके द्वारा दर्शाई गई आय या व्यय विभाग द्वारा एकत्र आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। आयकर विभाग ने इन करदाताओं से लिंक्ड बैंक और यूपीआई लेनदेन के आधार पर आंकड़े जुटाए हैं।

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News Title: Income Tax Notice details on 9 September 2023.

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