New Labor Law Alert | कर्मचारियों! अगर 30 से अधिक छुट्टियां बाकी हैं, तो आपको अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जाने डिटेल्स

New Labor Law Alert

New Labor Law Alert | यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि नया श्रम कानून आपके लिए अच्छी खबर लाने जा रहा है। देश के कर्मचारियों के काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए श्रम कानून के तहत कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन से ज्यादा की पेड लीव नहीं ले सकेंगे। साथ ही छुट्टियां 30 दिन से ज्यादा होने पर कंपनी को कर्मचारियों को पूरी रकम देनी होगी।

नए कानून में क्या बदलाव होंगे?
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 के अनुसार, एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 30 दिनों का पेड लीव नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कर्मचारी ने 30 दिन से ज्यादा छुट्टी दी है तो कंपनी को 30 दिन से ज्यादा समय तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

कानून को लागू करने के पीछे सरकार का विचार लोगों को एक साल में कम से कम एक निश्चित मात्रा में छुट्टी मिलने की अनुमति देना और काम करने के लिए एक बेहतर वर्किंग कंडीशन कोड लागू करना है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा। क्या अवकाश को दैनिक मूल वेतन के आधार पर भुनाया जाएगा या विशेष भत्ता, मकान किराया भत्ता जैसे अन्य भत्तों को भी ध्यान में रखा जाएगा?

OSH कोड के तहत लीव कैशिंग की राशि की गणना मजदूरी संहिता के तहत परिभाषित मजदूरी के संदर्भ में की जाएगी। परिभाषा के अनुसार, मजदूरी शब्द में रोजगार की शर्तों के तहत काम के संबंध में देय सभी मजदूरी शामिल हैं। बहिष्कृत कारक कुल मुआवजे के 50% से अधिक नहीं हैं, रोजगार के कुछ तत्वों को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

संसद में पारित हुआ श्रम कानून
गौरतलब है कि भारत में श्रम संहिता के नियमों को लागू करने की लंबे समय से मांग की जा रही है और चार श्रम कानूनों को संसद द्वारा पारित किया गया है और भारत में अधिसूचित किया गया है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इन श्रम कानूनों को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य कोड के साथ भी समन्वित किया जा रहा है। पास होने के बाद भी यह पूरे देश में समान रूप से लागू होगा।

नए श्रम नियमों में क्या बदलाव होगा?
कर्मचारियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी पर अतिरिक्त पैसे के अलावा दो दिन के अलावा तीन दिन की छुट्टी भी मिलेगी। लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में काम के घंटे बढ़ेंगे। नए श्रम कानूनों को लागू करने को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले इनके लागू होने की उम्मीद कम है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : New Labor Law Alert Know Details as on 07 September 2023

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.