EPFO Login | कई बार प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन में जमा की गई जानकारी और क्लेम के समय फॉर्म में भरी गई जानकारी मैच नहीं होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने 11 विवरणों को सही या अपडेट कर सकते हैं। EPFO के सर्कुलर के मुताबिक, प्रक्रिया में सत्यापन की कमी के कारण कुछ मामलों में सदस्यों की पहचान करने में धोखाधड़ी हुई है, इसलिए बदलाव छोटा हो या बड़ा, दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होगी।
कई बार प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन में जमा की गई जानकारी और क्लेम के समय फॉर्म में भरी गई जानकारी मैच नहीं होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने 11 विवरणों को सही या अपडेट कर सकते हैं। EPFO के सर्कुलर के मुताबिक, प्रक्रिया में सत्यापन की कमी के कारण कुछ मामलों में सदस्यों की पहचान करने में धोखाधड़ी हुई है, इसलिए बदलाव छोटा हो या बड़ा, दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होगी।
क्या बदला जा सकता है?
अपडेटेड जानकारी में नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तारीख, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तारीख, राष्ट्रीयता और आधार नंबर शामिल हैं। परिपत्र के अनुसार, एक EPF सदस्य को आम तौर पर 11 मापदंडों में से पांच को सही करने या अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही कई आवेदन जमा किए गए हों। आंकड़ों के अनुसार, 11 विवरणों में से केवल वैवाहिक स्थिति की जानकारी को दो बार बदला जा सकता है। बाकी विवरण केवल एक बार बदला जा सकता है।
बदलाव के लिए आवेदन कैसे करें
PF खाताधारक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोफाइल विवरण को सही करने के लिए एक आवेदन जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों को भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और भविष्य के लिए सर्वर पर रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यदि कोई सदस्य कोई बदलाव करता है, तो उन्हें नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाना होगा। नियोक्ता के लॉगिन पर EPF खाताधारक का अनुरोध भी दिखाई देगा।
इसके अलावा, नियोक्ता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक स्वचालित ईमेल भेजा जाएगा। EPF सदस्य केवल मौजूदा नियोक्ता द्वारा उत्पन्न डेटा को सही कर सकते हैं। पूर्व संस्थानों से संबंधित सदस्य खातों के लिए कोई संशोधन अधिकार नहीं होगा।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता है।
ईपीएफओ ने आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जारी की है। उदाहरण के लिए, नाम और लिंग को अपडेट करने के लिए आधार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मामूली सुधार के लिए आधार के साथ एक और दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि अपलोड करना होगा। यदि ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को नाम सुधार के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बड़ी मरम्मत के लिए आधार के साथ दो और दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसी तरह ईपीएफ सदस्य को ईपीएफ खाते में जन्मतिथि सही करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार जमा करना होगा।
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