ITR Verification Alert | यदि आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न के वेरीफाई की समय सीमा समाप्त हो गई है और आपने अभी तक अपने आयकर रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है, तो आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न अमान्य, रद्द, इनवैलिड हो जाएंगे और कर विभाग अब जुर्माना लगा सकता है। हालांकि, एक विकल्प करदाताओं को इन कठिनाइयों से बचा सकता है।
कंडोनेशन रिक्वेस्ट क्या है?
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 थी, जबकि ITR के वेरीफाई की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2023 थी, जो अब समाप्त हो गई है। आरएसएम इंडिया अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टिंग फर्म के फाउंडर सुरेश सुराना का कहना है कि एक बार टैक्सपेयर्स ITR को ई-वेरिफाई कर लेते हैं तो टैक्स रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि नहीं, तो आईटीआर अवैध माना जाता है।
इनकम टैक्स की कार्रवाई से बचने का तरीका क्या है?
आयकर विभाग के अनुसार, 31 अगस्त की समयसीमा तक अपने ITR विवरणों को वेरीफाई नहीं करने पर करदाताओं को नोटिस भेजा जा सकता है। ऐसे में कंडोनेशन रिक्वेस्ट करदाताओं को किसी भी नुकसान से बचाता है।
आयकर कानून के तहत जो करदाता तय समय में आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यदि करदाता समय पर आईटीआर वेरीफाई करने में असमर्थ हैं, तो कन्डोनेशन रिक्वेस्ट उन्हें आयकर कार्रवाई से बचा सकता है।
कर प्राधिकरणके लिए कंडोनेशन रिक्वेस्ट
करदाताओं को आयकर विभाग को कंडोनेशन रिक्वेस्ट करना होगा। ITR वेरिफिकेशन में देरी की वजह डोनेशन रिक्वेस्ट और प्रूफ में यह बताना होता है कि ITR में दी गई जानकारी सही है। अगर टैक्स अथॉरिटी मदद की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइड माना जाएगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस बीच, जिन करदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर अपने आयकर को वेरीफाई नहीं किया है, वे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर कंडोनेशन रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा करदाता आयकर विभाग के कार्यालय में मॅन्युअल रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं।
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