Income Tax Rules | किसी भी संपत्ति को बेचने और खरीदने से आपकी आय प्रभावित होती है। यह कर के दायरे को बढ़ाता है और आपको तदनुसार करों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप अपना पुराना घर बेचकर नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले इससे जुड़े इनकम टैक्स नियमों की जानकारी होना जरूरी है। इनकम टैक्स के नियम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के मालिक को रकम पर टैक्स देना होगा, चाहे वह प्रॉपर्टी बेचने से फायदा हो या नुकसान। इस टैक्स की गणना कैपिटल गेंस के तहत की जाती है।
अगर आप अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं चुकाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। एक तरफ प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर आपको टैक्स देना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचते हैं तो उस पर अलग-अलग इनकम टैक्स नियम लागू होते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के नियम के साथ-साथ उस पर टैक्स बचाने के तरीके भी बता रहे हैं।
पारिवारिक संपत्ति पर टैक्स के नियम
विरासत में मिली संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि, कुछ राज्य पारिवारिक संपत्ति के पंजीकरण के लिए शुल्क ले सकते हैं। लेकिन इसका करों से कोई लेना-देना नहीं है। यदि आप पारिवारिक संपत्ति किराए पर लेकर आय अर्जित करते हैं, तो यह आपकी आय मानी जाएगी, इसलिए आपको इस पर करों का भुगतान करना होगा।
प्रॉपर्टी की बिक्री पर कितना टैक्स
जब आप अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचते हैं, तो उस पर दीर्घकालिक या अल्पकालिक आधार पर कर लगाया जाता है। संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ के अनुसार कर लगाया जाता है और आपको तदनुसार करों का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप इस टैक्स को बचाना चाहते हैं तो आपके पास एक विकल्प है। आप अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने के बाद होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर बचाने के लिए किसी अन्य संपत्ति में निवेश कर सकते हैं।
ITR में पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट करें
जब आप कोई पारिवारिक संपत्ति बेचते हैं, तो आपको उस पर अर्जित आय को आयकर रिटर्न में दिखाने की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रॉपर्टी को बेचकर हुए हुए हुए कैपिटल गेंस को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया जाना चाहिए, नहीं तो आयकर विभाग टैक्स चोरी के तहत कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आयकर विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए पूंजीगत लाभ पर आयकर देना अनिवार्य है।
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