ITR Verification | ITR की समय सीमा बीत चुकी है। बिना किसी जुर्माने के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। अगर आपने आखिरी तारीख को अपना आईटीआर फाइल किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना जरूरी है। ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया है तो आपको 31 अगस्त तक इसे वेरिफाई करने की जरूरत है।
यदि ई-वेरिफाई नहीं है, तो होगा यह नुकसान
अगर आप ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा देर से रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। वहीं अगर जिन लोगों ने निर्धारित समय के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई कर दिया है, तो उनकी फाइलिंग डेट को आईटीआर के लिए वास्तविक फाइलिंग के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, यदि वेरिफाई नियत तिथि के बाद किया जाता है, तो इसे रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जाता है।
कितना जुर्माना
आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अगर तय समय में ITR वेरिफाई नहीं किया गया तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
OTP मेथड सबसे प्रसिद्ध है।
आमतौर पर आईटीआर फाइल करने के लिए OTP मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसके लिए आपके आधार कार्ड का आपके मोबाइल नंबर और पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। कई बैंक नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर फॉर्म वेरिफाई करने की सुविधा देते हैं
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