Railway Ticket Refund | भारतीय रेल देश के करोड़ों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भी ज्यादातर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में ट्रेन छूटना या लेट होना काफी आम बात है। कई बार लोग सही समय पर अपने घरों से नहीं निकलते हैं, इसलिए उनकी ट्रेन छूट जाती है क्योंकि वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ऐसे में समय के साथ-साथ उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाती है या वह एक घंटे से ज्यादा लेट हो जाता है तो आप टिकट कैंसिल कराकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस रिफंड को पाने के लिए आपको रेलवे की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जिसके बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
TDR दाखिल करना जरूरी
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है या तीन घंटे से ज्यादा लेट चल रही है तो ऐसी स्थिति में यात्री TDR फाइल कर रिफंड ले सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए TDR के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। ध्यान रखें कि TDR फाइल करने के बाद रिफंड मिलने में 60 दिन तक का समय लग सकता है।
ऑनलाइन TDR कैसे फाइल करें?
* TDR फाइल करने के लिए सबसे पहले अपने IRCTC अकाउंट में लॉग इन करें।
* इसके बाद बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करें।
* उस बुकिंग का चयन करें जिसमें TDR दाखिल करना है और TDR पर क्लिक करें।
* फिर TDR चुनने का कारण लिखें।
* फिर कारण लिखें और इसे जमा करें।
* TDR फाइल करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।
* दिए गए सभी विवरणों को सत्यापित करें और ओके पर क्लिक करें।
* TDR एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन पर पीएनआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर और TDR स्टेटस दिखाई देगा।
* जिस अकाउंट से पैसा कटेगा उसमें आपको 60 दिन के अंदर रिफंड मिल जाएगा।
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