My EPF Money | कंपनी छोड़ने के बाद अक्सर PF का पैसा निकाल लिया जाता है। अब बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर आप 5 साल से पहले PF लेते हैं तो आपको TDS देना होगा। इसलिए अगर आप पीएफ लेने की जगह इसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। अगर पिछली कंपनी से मिलने वाली रकम को नई कंपनी के PF में ट्रांसफर किया जाता है तो आपको ब्याज दर में फायदा मिलेगा।
दोनों ईपीएफओ खातों को मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आप सर्विसेज में जाकर One Employee- One EPF Account पर क्लिक करें। इसके बाद EPF अकाउंट मर्जिंग फॉर्म खोलेगा। यहां पीएफ खाताधारक को मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद UAN और मौजूदा मेंबर आईडी डालनी होगी।
जब आप सभी विवरण भरते हैं। इसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जेनरेट होगा। यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी नंबर दर्ज करेंगे, आपका पुराना पीएफ अकाउंट दिखाई देगा। फिर पीएफ अकाउंट नंबर डालें और ओके के रूप में घोषणा जमा करें। आपका विलय अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा। वेरिफिकेशन के कुछ दिनों बाद आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा।
पीएफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपना UAN जानना जरूरी है। UAN का एक्टिव होना भी जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपना UAN नहीं पता है, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना UAN जान सकते हैं।
https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में खोलें। इसके बाद अब UAN नंबर और पासवर्ड डालें। फिर कैप्चा कोड भरें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना पीएफ नंबर चुनें। इसके बाद आपके सामने पीएफ अकाउंट की डिटेल खुल जाएगी। आप EPFO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। पीएफ विवरण EPFO के संदेश के माध्यम से उपलब्ध होगा।
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