Delhi Services Bill | केंद्र ने लोकसभा में पेश किया दिल्ली सेवा विधेयक, क्या है यह विधेयक, क्यों हो रहा है इसका विरोध?

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Delhi Services Bill | लोकसभा के मानसून सत्र में आज केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच भारी आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला. इसकी वजह दिल्ली सर्विसेज बिल था। दिल्ली सेवा विधेयक, 2019 आज लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पेश किया। बिल पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था।

गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। यह विरोध केवल राजनीतिक है और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बिल को पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सदन को कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र सरकार कानून बना सकती है.

विपक्ष का हंगामा
गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बावजूद विपक्ष ने दिल्ली सर्विस बिल को लेकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि विधेयक दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि यह दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

ओवैसी का हमला
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि सदन को इस पर मतदान कराना चाहिए कि विधेयक पेश किया जाए या नहीं। उधर, दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार ने भी इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। आप ने विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है। कांग्रेस और जदयू सहित कई दलों ने विधेयक का विरोध करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे पर केंद्र के पहले के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह मामला पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष है।

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News Title: Delhi Services Bill details on 2 August 2023.

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