ITR Filing 2023 | इनकम टैक्स देने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अब आखिरी काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, ऐसे में अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपके पास अब टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जल्दबाजी करें क्योंकि तब आपको जुर्माना देकर ऐसा करना होगा।
समयसीमा समाप्त होने के बाद आयकर विभाग करदाताओं को विलंबित ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय देता है जिसके लिए करदाताओं को न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स देना है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल से इसे आसानी से जान सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे। इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर लाइव है ताकि लोगों को आसानी से पता चल सके कि उन्हें कितनी आय पर कितना टैक्स देना है।
करों की गणना कैसे करें?
टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट ई-पोर्टल पर जाएं और अपना आधार या पैन कार्ड डालकर लॉगिन करें। अब आपके सामने आपका इनकम टैक्स पोर्टल प्रोफाइल खुल जाएगा। इसके बाद, आपको नीचे बाईं ओर कुछ विकल्प दिखाई देंगे। वहीं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी है। उस पर क्लिक करें और जारी रखें। अब अपनी आय दर्ज करें और इसे गिनने दें। आपकी कमाई के हिसाब से टैक्स की कुल राशि आपके सामने आएगी।
टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के बजट की घोषणा करते हुए नई आयकर प्रणाली को डिफॉल्ट कर प्रणाली घोषित किया। हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर प्रणाली का विकल्प भी खुला रहेगा। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक अगर आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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