Sukanya Samriddhi Yojana | सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन नंबर अनिवार्य कर दिया है। इन दो दस्तावेजों के बिना, आप सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान योजना जैसी अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने सुकन्या खाते को पैन और आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें तुरंत ऐसा करने की जरूरत है। अन्यथा, खाता फ्रीज हो सकता है।
आधार जमा करना जरूरी
वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि निवेश के लिए खाता खोलते समय पैन और आकार के कार्ड की आवश्यकता होती है। यदि सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक ने 31 मार्च, 2023 से पहले खाता खोला है और उसका आधार नंबर खाता कार्यालय में जमा नहीं हुआ है, तो उसके लिए संबंधित कार्यालय में आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है। आधार जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2023 है। सुकन्या खाताधारक आधार के साथ पैन भी जमा कर सकते हैं।
अगर अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर दिए गए समय के भीतर आधार नंबर सुकन्या समृद्धि योजना खाते से लिंक नहीं होता है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में निवेशक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्याज की राशि सुकन्या खाताधारक के खाते में जमा नहीं की जाएगी। वहीं, सुकन्या खाताधारक भी प्रीमियम जमा नहीं कर पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी पर खाताधारक के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना में 8% ब्याज
केंद्र सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और विवाह के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। यह पूरी तरह से सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में पैदा होने वाली लड़कियों को भविष्य में वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत निवेश करने के बाद सरकार जमा की गई राशि पर सालाना आधार पर 8 फीसदी की ब्याज दर का भुगतान करती है। सुकन्या योजना के तहत 10 साल की बच्ची बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकती है। आप इस योजना में सालाना आधार पर 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच जमा कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत जमा की गई रकम पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है।
लॉक-इन अवधि
इस योजना की लॉक-इन अवधि 21 वर्ष है। इसका मतलब है कि योजना 21 वर्षों में परिपक्व होगी। ऐसे में आप मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस बीच अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि, जब लड़की 18 साल की हो जाती है, तो शिक्षा के लिए 50% राशि निकाली जा सकती है। वहीं, अगर खाताधारक की अचानक मौत हो जाती है तो मैच्योरिटी से पहले ही पैसा निकाला जा सकता है। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसा जमा नहीं करना होगा। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक ही पैसा जमा करना होगा।
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