Maternity Leave | महिला कर्मचारि Maternity leave पर कोर्ट की अहम टिप्पणी, जाने कोर्ट का क्या कहना है

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Maternity Leave | एक कंपनी में, इतनी सारी छुट्टियां दी जाती हैं। इनमें पेड छुट्टियों से लेकर त्योहारों और अन्य कारणों से छुट्टियां शामिल हैं। इन छुट्टियों के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए Maternity leave भी प्रदान कि जाती है। प्रत्येक संगठन महिलाओं को Maternity leave और पुरुषों को पॅटर्निटी लिव्ह प्रदान करता है। जिसकी अवधि अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग होती है। हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट ने इस छुट्टी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट बनाया है।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को Maternity leave देने से इनकार करना उनका अपमान है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है।

Maternity leave पर इतना विवाद? जानिए इसके पीछे की वजह
19 दिसंबर, 1997 को क्योंझर जिले के फकीरपुर में प्रैक्टिसिंग गर्ल्स हाई स्कूल में एक महिला शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। स्कूल ओडिशा सरकार के मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त संस्थानों में से एक था। इसी स्कूल में सेवारत महिला शिक्षक ने 2013 में Maternity leave के लिए आवेदन किया था। हालांकि, उनकी छुट्टी मंजूर होने के बावजूद शिक्षा विभाग ने वेतनमान के कुछ तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुए उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला अपने लिए न्याय पाने के लिए सीधे अदालत पहुंची।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने महिला के साथ किए गए व्यवहार के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। यह देखते हुए कि एक महिला के जीवन में मां बनने का चरण एक प्राकृतिक और एक प्राकृतिक घटना है, अदालत ने कहा कि बच्चे के जन्म के दौरान किसी भी महिला द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना संस्थान की जिम्मेदारी है।

जो लोग एक महिला को काम पर रखते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मानवता के रिश्ते को उजागर करते हुए सहानुभूति के साथ व्यवहार करें। इस बीच, अदालत ने सरकारी एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि महिला शिक्षक महिलाओं के शरीर में सभी बदलावों और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के पालन-पोषण का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं।

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News Title : Maternity leave High Court of Odisha Key comments Know Details as on 22 July 2023

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